UP Tractor Subsidy Yojana 2022 : किसानों को खेतीबाड़ी के काम में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण कृषि यंत्र ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर की सहायता से किसानों को जुताई, पलेवा, ढुलाई जैसे कामों को निबटाने में आसानी होती है। लेकिन सभी किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं है।
देश में बड़ी संख्या में ऐसे किसान है जो आर्थिक तंगी से जुझ रहे हैं, खास कर छोटी जोत वाले किसान आर्थिक तंगी के कारण आज भी कई किसान ट्रैक्टर खरीद नहीं पाते हैं। इनमें से कई किसान किराये पर ट्रैक्टर लेते हैं जो उन्हें महंगा पड़ता है।
ऐसे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत अलग-अलग राज्य सरकारें अपने नियमानुसार 20 से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देती हैं।
इसमें महिला किसानों को विशेष लाभ प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में यूपी सरकार की ओर से किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी पर ट्रैक्टर लेने के इच्छुक किसान जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।
नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी
उद्यान विभाग की तरफ से किसानों को ट्रैक्टर (20 हार्सपावर से कम के ट्रैक्टर), 8 हार्सपावर से कम के पावर टिलर और 8 हार्सपावर से बड़े पावर टिलर पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) -राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत दिया जाता है।
इसके तहत 20 एचपी तक टै्रक्टर की खरीद पर सामान्य व अनुसूचित जाति को अभी तक डेढ़ लाख रुपए अनुदान मिलता था, लेकिन इस अनुदान को इस वर्ष घटाकर सामान्य के लिए 75 हजार रुपए और अनुसूचित जाति के लिए एक लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ 8 एचपी के पावर टीलर पर अनुदान 50 से घटाकर 40 हजार रुपए कर दिया गया है।
इस संबंध में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक डॉ. आरके तोमर ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि ट्रैक्टर व पावर टीलर की खरीद पर अनुदान कम किया गया है। निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुदान के इच्छुक किसान जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में अपना आवेदन जमा करें।
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नए ट्रैक्टर के लिए सब्सिडी लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्तें
सब्सिडी पर ट्रैक्टर और कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए समय-समय पर राज्य के उद्यान विभाग अथवा कृषि विभाग की ओर से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके लिए आवेदन करने के लिए सरकार की ओर से जो शर्तें तय की गई है वे इस प्रकार से हैं-
• यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही है, लिहाजा बड़े किसान और जमींदर इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
• नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
• रजिस्ट्रेशन के लिए पहली शर्त ये है कि किसान ने पिछले सात सालों में ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो।
• इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक किसान के पास खुद के नाम से कृषि योग्य भूमि होना जरूरी है।
• एक किसान सिर्फ एक ही ट्रैक्टर खरीद सकता है। इसके तहत परिवार से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है।
• इस योजना से जुडऩे वाले किसान अन्य किसी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में जुड़ा नहीं होना चाहिए।
सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
पंजीकरण के लिए किसान को बैंक खाते की पास बुक की फोटो कापी व आधार कार्ड की कॉपी लाना जरूरी है। यंत्र के मिलने के बाद अनुदान किसान के बैंक खाते में पहुंच जाता है। सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए एक 10 रुपए का स्टांप शपथ पत्र के रूप में लगाना होता है।
ट्रैक्टर पर सब्सिडी हेतु आवेदन कैसे करें?
किसान को इसका लाभ लेने के लिए सबसे पहले कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट upagriculture.com पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद जिला उद्यान अधिकारी के पास सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन देना होता है। जिसके साथ में ये पू्रफ देना होता है कि जो यंत्र आप खरीदने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास पैसे उपलब्ध हैं, क्योंकि सब्सिडी की राशि यंत्र खरीद लेने के बाद किसान को मिलती है, पहले किसान को पूरा पैसे का भुगतान करना होता है।