Khad Beej License 2023: देश की अर्थव्यवस्था में खेती-किसानी के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित व्यवसायों का अहम रोल है। किसानों को तरह-तरह के व्यवसायों को अपनाने के लिए सरकार प्रोत्साहित भी कर रही है। इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को खाद और बीज स्टोर की शुरुआत करने के लिए भी सरकार मदद कर रही है।
खाद और बीज स्टोर खोलने के इच्छुक किसानों को इसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। सरकार किसानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से खाद और बीज स्टोर का लाइसेंस देने का काम करती है।
ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदन
अगर किसान ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वह अपने क्षेत्र के नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर(CSC) या फिर जिला कृषि कार्यालय पर जाकर खाद और बीज स्टोर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन पर विभाग को 24 दिनों के अंदर जरूरी सत्यापन पूरा कर लाइसेंस जारी करना अनिवार्य होता है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए भी विकल्प उपलब्ध
- अगर किसान ऑनलाइन तरीके से खाद और बीज स्टोर का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड रजिस्टर्ड करें।
- इस वेबसाइट पर खाद और बीज स्टोर का लाइसेंस के लिए एक एप्लीकेशन फार्म दिखेगा।
- इस फार्म को भरकर सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स की जानकारी दें।
- फार्म सब्मिट करने के बाद इसकी हार्ड कॉपी निकाल लें।
- इसके बाद उस हार्ड कॉपी को एक सप्ताह के भीतर ही संबंधित कार्यालय में जमा करवा दें।
- इसके बाद विभाग द्वारा आवेदन का सत्यापन करने के बाद लाइसेंस जारी किया जा सकता है।
- खाद और बीज के लिए आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 से अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
कितना देना होगा लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क
- खाद बिक्री के लिए रिटेल लाइसेंस (Retail License) की आवेदन फीस 1250 रुपये तय की गयी है।
- होलसेल लाइसेंस (Whole sale License) की आवेदन फीस 2250 रुपये तय की गई है।
- बिक्री के लाइसेंस (Sales licence)की फीस – 1000 रुपये तय की गई है।
- लाइसेंस नवीनीकरण (licence Renewal )की फीस 500 रुपये तय की गई है।
- नोट : राज्य अनुसार ये राशि अलग-अलग हो सकती है।
खाद और बीज स्टोर को खोलने के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग के अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर एग्री लाइसेसिंग सेगमेंट पर विजिट कर इससे संबंधित अन्य जानकारियां हासिल कर सकते हैं.