प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) 2022: आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म खाद्य उद्योग के विकास के लिए PMFME – (Formalization of Micro Food Processing Enterprises) योजना शुरू की गयी है। लगभग 25 लाख उद्यमों वाला असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, खाद्य उद्यम क्षेत्र के कुल 74% रोजगार का योगदान देता है। योजना को 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा 10,000 करोड़ रुपए निवेश कर शुरू की गयी थी। कुल 35000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। योजना में लगभग 9 लाख कुशल और अर्धकुशल रोजगार उत्पन्न होंगे। योजना में एक जिला एक उत्पाद (ODOP) के तहत स्थानीय सूक्ष्म खाद्य उद्योगों को विकसित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना 2022
योजना का नाम | प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना |
शुरू की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
संबंधित मंत्रालय | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय |
लाभार्थी | देश के छोटे और लघु खाद्य उधमी |
उद्देश्य | उद्योमियो को उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान |
निर्धारित बजट | 10,000 करोड़ रुपए |
सब्सिडी | 10 लाख रुपये |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | pmfme.mofpi.gov.in |
योजना के उद्देश्य
खाद्य उद्योग की छोटी-छोटी इकाइयों में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME (PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज’ शुरू की गयी है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न है..
- तकनीकी ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान कर उद्यमियों की क्षमता का विकास करना
- मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को ऋण दिलाना
- मौजूदा उद्यमों को विभिन्न सरकारी पंजीकरण में सहायता करना
- ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत करके संगठित आपूर्ति को मजबूती प्रदान करना
कौन- कौन है पात्र और क्या पात्रता
- उद्यम के स्वामित्व अधिकार के साथ व्यक्तिगत/ भागीदार फर्म
- मौजूदा सूक्ष्म खाद्य उद्योग जो सर्वे या रिसोर्स पर्सन द्वारा जाँचे गए हो
- आवेदक कम से कम 8वीं कक्षा उतीर्ण होना चाहिए
- परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र होगा
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कितनी मिलेगी सहायता
खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को निम्न प्रकार सहायता दी जाएगी
- मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अधिकतम 10 लाख तक की अनुदान सहायता (Subsidy) से परियोजना लागत 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान (लोन पर सब्सिडि) सहायता
- निर्धारित अधिकतम सीमा तक पूंजी व्यय के लिए स्वयं सहायता समूहों/FPO/सहकारिता समितियों को परियोजना लागत का 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता
- स्वयं सहायता समूहों को प्रति सदस्य 40000 हजार रुपए की दर से पूंजी
- निर्धारित सीमा तक सामान्य बुनियादी ढाँचे के लिए परियोजना लागत का 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान
आवेदन कैसे करें
पीएम एफएमई – प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक उद्योगों के लिए जिला स्तर पर आवेदन आमंत्रित किए जाते है। योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के इच्छुक मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को PM-FME पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जांच के बाद बैंकों को ऋण प्रस्तावों की सिफ़ारिश की जाती है। अधिक जानकारी के लिए इसे देखें : PM Suksham Khadya Udyog Unnayan Yojana PDF Download Here
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