देश में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं का आर्थिक व सामाजिक रूप से मज़बूती प्रदान करने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल में राज्य की महिलाओं के लिए एक बेहद ही शानदार स्कीम “लाडली बहना योजना” के नाम से शुरु की गई है । इस योजना के तहत महिलाओं को योजना के शुरुआत में प्रति महीने 1000 रुपये का लाभ दिया जा रहा था जिसे अब बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया है।
एमपी सरकार द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए की गई है। महिलाओं के स्वावलम्बन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाये। राज्य सरकार द्वारा संचालित इस स्कीम के अंतर्गत राज्य की करीब 1.2 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर रही है।
लाडली बहना योजना में आवेदन की प्रक्रिया
यदि आप भी मध्य प्रदेश राज्य की रहने वाली है और इस योजना का लाभ लेने की इंच्छुक है, तो आज हम आपको इस न्यूज़ पोस्ट के माध्यम से योजना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप लाडली बहना स्कीम में आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकती हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से –
- योजना हेतु आवेदन पोर्टल/ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे।
- इस स्कीम में आवेदन की प्रक्रिया काफी आसान है। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आवेदन का फॉर्म आपको ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय / कैंप स्थल पर आसानी से मिल जाएगा।
- इसके बाद आपको इस फॉर्म को भरकर जमा करना है। भरे हुए फॉर्म को लाडली बहना पोर्टल में दर्ज किया जाएगा।
- आवेदन करते समय महिला की फोटो भी ली जाती है।
- आवेदन पूरा होने के बाद आवेदन संख्या को रशीद में लिखकर महिला को दी जाती है। स्कीम का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपके बैंक खाते से आधार लिंक होगा। इसके अलावा आपके बैंक में डीबीटी भी एक्टिव होना चाहिए।
- आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी।
योजना पात्रता / अपात्रता
- इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी ही उठा सकेंगे।
- आवेदक महिला विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।
- आवेदन के वर्ष में 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।
- जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता (taxpayer) हो वो इस स्कीम का लाभ लेने के लिए अपात्र है।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्डल/ स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो। उसे योजना लाभ से बाहर रखा गया है।
आवश्यक दस्तावेज़
- समग्र परिवार / सदस्य आई.डी.
- आधार कार्ड
- समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर
- व्यक्तिगत बैंक खाता (महिला का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है। संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा ।)
- महिला के स्वयं के बैंक खाते मे आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना चाहिए
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