Income Tax नियम में हुए बदलाव: ITR filling के नए नियमों को लेकर वित्त मंत्री ने की हाल ही में की घोषणा। अब देश के वरिष्ठ नागरिक जिनके पास बस बैंक के पेंशन अकाउंट और बैंक अकाउंट पर मिलने वाले इंट्रेस्ट ही आय का एक मात्र स्त्रोत है उन्हें अब ITR फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।
Income tax Return (बजट 2023)
केंद्रीय बजट 2023 से पहले सरकार ने income tax Return के अपने बयान पर नया अपडेट दिया है। सरकार ने पहले एक श्रेणी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न नियमो में बदलाव किया था। जिस पर अब नया अपडेट आया है। गुरूवार को वित्त मंत्री ने अपने एक ट्वीट में अपने बजट promise को लेकर बताया की 75 साल से ऊपर के ऐसे विशिष्ठ नागरिक जिनके पास बस बैंक के पेंशन अकाउंट और बैंक अकाउंट पर मिलने वाला इंट्रेस्ट की आय का स्त्रोत है, तो उनको RTI फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक नै धरा section 194P जोड़ी है। इस धरा को अप्रैल से लागू किया जायेगा। इसे लेकर कुछ नियमों में भी संसोधन किये गए है जिनकी जानकारी बैंको को भी दे दी गई है।
Central board of direct taxes की और से जानकारी के अनुसार यह सेक्शन ऑपेऱशनलाइज्ड हो चूका है। इस से सम्बंधित फॉर्म्स और शर्तों को लेकर अधिसूचना जारी की जा चुकी है। साथ ही rule 31, rule 31A, Form16 और 24Q में भी जरूरी संशोधन किये गए है।
निर्मला सीतारमण ने कही ये बात
देश क वित्त मंत्री ने बजट के सम्बोधन में इस पर घोषणा की और कहा “अब जब हम अपने देश के स्वतंत्रता दिवस के 75वे वर्ष में हैं तो हम अपनी यात्रा और भी जोश के साथ जारी रहेंगे। हम देश में 75 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों पर टैक्स कप्लायन्स का बोझ काम करेंगे। ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय पेंशन और ब्याज से ही होती है। उन्हें लेकर हमारा प्रस्ताव है के उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से मुक्ति दी जाए। उनका जिस बैंक में अकाउंट होगा वो बैंक उनकी आय पर जितना टैक्स बनेगा, वो टैक्स काट लेगा।
असल में ये कानून पहले से भी लागू था की 75 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक जो एक ही बैंक अकाउंट पर पेंशन और ब्याज से आय पाते है। उन्हें ITR फाइल करने से मुक्त किया जाएगा। हालंकि, अगर उनकी आय टैक्सेबल है तो बैंक स्वयं ही उनके बैंक अकाउंट से टैक्स काट लेगा। इसे लेकर ये भी जानकारी दी गई है की Section 194P अब Operationalised है और बैंकों को अपने डेक्लरेशन फॉर्म सहित दूसरे सम्बंधित फॉर्म्स में बदलाव को लेकर सारी जानकारी दे दी गई है। जबकि बाकी के टैक्सपेअर और उनके ITR फॉर्म्स क नियम में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं क्या गया है।
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