PM Kisan Scheme 14th Installment: जैसा की हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब तक 13 क़िस्त जारी हो चुकी है और 14वी क़िस्त का सभी किसानो को इंतजार है जिसके लिए वे लगातार वेबसाइट खंगाल रहे हैं. पीएम किसान निधि की 14वी क़िस्त को लेकर लगातार अपडेट ली जा रही है. हालांकि 13 वी किस्त सभी किसानो को नही मिल पाई है क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अपात्र किसानो को इस योजना की धनराशि से वंचित किया जायेगा. किसी भी सूरत में अब अपात्र किसानों के खाते में धनराशि नही भेजी जाएगी. ऐसे में कुछ किसानों के मन में सवाल है कि क्या वे दूसरे की जमीन जोत कर पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले सकते हैं ?
जानिए, कौन नहीं उठा सकता है पीएम योजना का लाभ
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानो का पात्र होना बेहद जरूरी है, पात्र होने पर ही किसानो को योजना का लाभ मिल सकेगा. केंद्र सरकार द्वारा जारी की गयी शर्ते इस प्रकार है
- लाभार्थी सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए.
- पेंशनधारक नही होना चाहिए .
- टैक्स पेय न करता हो.
- लाभार्थी किसी भी लाभ के पद पर न हो.
- वकील, डॉक्टर जैसे पेशे पर न हो.
- ऐसे पेशेधारकों को योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा.
क्या दूसरों की जमीन पर खेती करने वाले भी हैं पात्र?
ऐसे में किसानो के मन में सवाल यह भी आता है की क्या वर दूसरों की जमीन जोत (खेती) कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं ? आज यही जानने की कोशिश करते हैं. जिस प्रकार पैतृक सम्पति या जमीन पर आपका रजिस्ट्रेशन नही है तो आपको इस योजना का लाभ नही मिल सकता उसी प्रकार यदि आप किसी दूसरे की जमीन जोत रहे हैं, और जमीन आपके नाम रजिस्टर्ड नहीं है तो आप लाभार्थी की श्रेणी में नही आ सकते, लाभार्थी बनने के लिए आपका जमीन पर रजिस्ट्रेशन होना आवश्क है
किसान यहां करें संपर्क
यदि किसानो को योजना से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या होती है उसके लिए केंद्र सरकार ने हेल्प लाइन नंबर भी जारी किए हैं. किसान यहां संपर्क कर सहायता ले सकते हैं. किसान भाई ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं. पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर संपर्क कर सकते हैं.
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