Rajasthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2022: राजस्थान सरकार के श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा श्रमिकों के उत्थान के लिए अनेक सरकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। आज हम आपको निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के बारे में बताने जा रहे है, इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों को 150,000 लाख रुपये एकमुश्त धन राशि दी जाती है। पात्र हिताधिकारी प्राप्त धनराशि को आवास निर्माण या बने हुए आवास को सुधारने में लगा सकता है। योजना का लाभ भवन निर्माण से जुड़े श्रमिक जैसे श्रमिक/मजदुर, मिस्त्री, पलम्बर, बढ़ई व इलेक्ट्रीशियन आदि जिनके मजदुर कार्ड बने हो आवेदन कर कर सकते है।
Rajasthan Nirman Sharmik Sulbhya Aawas Yojana 2022 Details
योजना का नाम | राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों |
योजना के लाभार्थी | राज्य के श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिकों के स्वयं के आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 150,000 रूपये |
आधिकारिक वेबसाइट | labour.rajasthan.gov.in |
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के लिए क्या है पात्रता
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना (Sulbhya Aawas Yojana) का लाभ लेने के लिए निम्न पात्रता होनी चाहिए…
- लाभार्थी के पास श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा जारी वैध पंजीयन प्रमाण पत्र/मजदुर कार्ड( Labour Card ) होना चाहिए।
- कम से कम 6 माह पूर्व तक मंडल में पंजीकृत हिताधिकारी/निर्माण श्रमिक हो तथा अंशदान जमा कराया गया हो ।
- यदि स्वयं के भूखंड पर आवास बनाता है तो भूखंड पर स्वयं का या पति/पत्नी का मालिकाना हक हो तथा उक्त भूखंड/संपति विवाद रहित हो।
- हिताधिकारी की स्वयं अथवा पति/पत्नी के नाम से आवास का पट्टा बना हुआ हो या रजिस्ट्री हो ।
- आवास का निर्माण एक वर्ष से पुराना नहीं हो ।
- वितीय संस्था/बैंक से ऋण लेने के अतिरिक्त, स्वयं की बचत या अन्य स्त्रोत से ऋण लेकर आवास का निर्माण करने की स्थिति में, आवास की अनुमानित निर्माण लागत का प्रमाणीकरण पंचायत अथवा नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता या उससे उच्च अभियंता से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- हाउसिंग फॉर ऑल मिशन (अरबन) या सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग या मुख्यमंत्री जन आवास योजना या सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत आवास प्राप्त करने की निर्धारित पात्रता रखता हो।
- आवास का मालिकाना हक पति/पत्नी दोनों के संयुक्त नाम में होगा।
- हिताधिकारी के नाम से बैंक खाता हो।
- हिताधिकारी का स्वयं का आवास होने की स्थिति में, आवास में शौचालय होना हो।
- आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हिताधिकारी कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत हो ।
आवेदन कहाँ और कैसे करें ?
वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदन को ऑनलाइन करना होगा। आवेदक स्वयं SSO ID से अथवा नजदीकी ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र हिताधिकारी द्वारा पंजीयन की तिथि से 3 माह की अवधि पूर्ण होने के पश्चात तथा पुत्री की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जाने के पर प्रस्तुत किया जा सकेगा। प्राप्त आवेदन की पत्र की जाँच के बाद प्रोत्साहन राशि खाते में भुगतान की जाती है ।
आवश्यक दस्तावेज (Important Documents)
निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है
- हिताधिकारी के पंजीयन परिचय पत्र(Labour Card) की प्रति ।
- हिताधिकारी के बैंक खाते की प्रथम प्रष्ठ की प्रति ।
- हिताधिकारी के आधार कार्ड तथा जन आधार कार्ड की प्रति ।
- हिताधिकारी की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र।
- भूखंड पर स्वयं या पति/पत्नी के मालिकाना हक होने के प्रमाण/दस्तावेज़ की प्रति।
- भूखंड के सभी प्रकार के विवादों से मुक्त होने का राजस्व अधिकारी से प्राप्त दस्तावेज़ की प्रति।
- संबन्धित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित विस्तृत आकलन/प्राक्कलन तथा ले-आउट प्लान की प्रति।
Helpline number :-
नि-शुल्क हेल्पलाइन नम्बर: 1800-1800-999
ई-मेल (E-mail id): bocw.raj@gmail.com
श्रमायुक्त: lab–comm–rj@nic.in
फैक्स (fax): +91- 141- 2450782
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संदर्भ / Reference
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप राजस्थान श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को अवश्य देखें ।