राजस्थान सरकार असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे निर्माण श्रमिकों की आर्थिक मदद करने के लिए बहुत से प्रयास करती हैं। इसी बीच राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए एक योजना चलाई जाती है, जिसका नाम राजस्थान निर्माण श्रमिक कौशल विकास योजना है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 6th से लेकर ITI, Diploma, Graduation, Post Graduation. में पढ़ाई करने वाले विधार्थी छात्रवृति हेतु आवेदन कर सकते है ।
राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल योजना क्या है?
इसके अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जो बच्चे शिक्षा में अच्छी योग्यता रखते हुए भी अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे बच्चों को सरकार द्वारा शुरू की गई श्रमिक कौशल विकास योजना के अंतर्गत आर्थिक लाभ दिया जाएगा। जिससे गरीब परिवार के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके ।
निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना का उद्देश्य
राज्य में मजदूरी कर रहे श्रमिक अपने बच्चों की पढ़ाई खर्चा में समर्थ नहीं होते है। जिसके कारण बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी काबिलियत रखते हुए भी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाते। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा छात्रवृति के रूप में आर्थिक रूप से मदद करने का फैसला किया है। जिससे श्रमिकों के बच्चे उचित शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। सरकार द्वारा क्लास 6 से लेकर आईटीआई इंजीनियरिंग तथा स्नातक की परीक्षा हेतु छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा मेधावी छात्रों को अलग से पुरस्कृत भी किया जाएगा।
कौशल विकास योजना के लाभ
- बच्चों को Class 6th से लेकर स्नातक की शिक्षा छात्रवृति योजना के अंतर्गत आएगी।
- श्रमिकों के होनहार छात्र आर्थिक अभाव के चलते शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे।
- सरकार द्वारा ₹8000 से लेकर ₹25000 तक की छात्रवृत्ति वितरण की जाएगी।
- मेघावी छात्रों को सरकार द्वारा 4000 से लेकर ₹35000 तक नगद पुरस्कार दिया जाएगा।
- योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में मिलने वाली छात्रवृत्ति की लिस्ट
छात्र शिक्षा | छात्रवृति राशि (रुपये में) | छात्रा/विशेष योग्यजन के लिए छात्रवृति राशि (रुपये में) |
कक्षा 6th से 8th तक | 8,000 | 9,000 |
कक्षा 9th से 12th तक | 9,000 | 10,000 |
IIT | 9,000 | 10,000 |
डिप्लोमा | 10,000 | 11,000 |
स्नातक (सामान्य) | 13,000 | 15,000 |
स्नातक (प्रोफेशनल) | 18,000 | 20,000 |
स्नातकोत्तर (सामान्य) | 15,000 | 17,000 |
स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल) | 23,000 | 25,000 |
मेधावी छात्रों को मिलने वाली पुरस्कृत राशि
मेधावी छात्र/छात्राओं को नकद पुरस्कार | राशि (रुपये में) |
कक्षा 8th से 10th तक | 4,000 |
कक्षा 11th से 12th तक | 6,000 |
डिप्लोमा | 10,000 |
स्नातक स्नातकोत्तर | 8,000 – 12,000 |
स्नातक (प्रोफेशनल) | 25,000 |
स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल) | 35,000 |
निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड
- बैंक खाते की पासबुक
- उत्तीर्ण की गई परीक्षा की अंक तालिका
- शिक्षण संस्था के प्रधान का प्रमाण पत्र
- निर्माण श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र की कॉपी
निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में आवेदन कैसे करें?
Step.1 निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको Building & Other Construction Workers Welfare Board, Rajasthan की ऑफिसियल वेबसाइट (https://labour.rajasthan.gov.in/) पर जाना होगा।
Step.2 इसके बाद होमपेज पर आपको “Download” टैब पर जाना हैं और “Formats of Schemes” पर क्लिक करना है।
Step.3 उसके बाद वहाँ से निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना एप्लिकेशन PDF फॉर्म डाउनलोड कर लेना है।
Step.4 Pdf फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसमें पूछी गई जानकारी को सही से बहर लेना है साथ ही आवश्यक दस्तावेजों को एप्लिकेशन फॉर्म के साथ लगाकर स्थानीय श्रम कार्यालय या मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।