नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Government) चलाई जा रही PPF यानि पब्लिक प्रॉविडेंट फंड , NPS यानि नेशनल पेंशन सिस्टम और SSY यानि सुकन्या समृद्धि योजना में यदि आपने भी खाता (Account) खुलवा रखा है, और चालू वित्त वर्ष में खाते में पैसे जमा नही करवाए है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए. क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपका पीपीएफ, सुकन्या या एनपीएस अकाउंट बंद/इनएक्टिव हो जाएगा.
दरअसल कई Tax Saving Schemes में निवेशक को सालाना न्यूनतम राशि (Minimum Amount) जमा करवानी होती है ताकि खाताधारक (Account Holder) का खाता सक्रिय रहे. यदि आपने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए न्यूनतम राशि अभी तक जमा नही करवाई है तो आप 31 मार्च, 2022 से पहले इन स्कीम्स में पैसा डाल दें. ताकि आपका खाता बिना की परेशानी के चलता रहे.
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)- टियर-I खाताधारकों को मौजूदा नियमों के मुताबिक अपने NPS Account को चालू रखने के लिए प्रति वर्ष कम से कम 1,000 रुपये जमा करना अनिवार्य है. अगर NPS Tier-I खाते में मिनिमम राशि जमा नहीं करने पर आपका खाता निष्क्रिय हो जाएगा. निष्क्रिय एनपीएस खाते को फिर से एक्टिवेट करने के लिए आपको न्यूनतम अमाउंट के साथ-साथ 100 रुपये का जुर्माना भी देना होगा. इसके अलावा एनपीएस खाते को अनफ्रीज करने के लिए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) शुल्क भी जोड़ा जाएगा.
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाताधारकों को एक वित्तीय वर्ष में अपने PPF Account के लिए चालू रखने के लिए न्यूनतम 500 रुपये योगदान करना होता है. ऐसा नहीं करने पर पीपीएफ खाताबंद कर दिया जाता है और उसे फिर से चालू करने के लिए खाताधारक को न्यूनतम राशि के साथ-साथ 50 रुपये का जुर्माना देना होगा. बंद पड़े पीपीएफ खाता से तब तक लोन प्राप्त करने या आंशिक निकासी करने की सुविधा तब तक नहीं मिल पाती जब तक आप न्यूनतम राशि के साथ जुर्माने की रकम जमा नहीं करवाते. जानकारी के लिए आपको बता दे की बंद पड़े PPF खाते को आप उसकी ओरिजनल मैच्योरिटी तारीख की समाप्ति से पहले चालू करवा सकते है.
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) खाताधारक को अपने SSY Account को सक्रिय रखने के लिए एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा करवाना जरूरी है. न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर खाते को डिफॉल्ट अकाउंट कैटेगरी में डाल दिया जाता है. डिफॉल्ट खाते को फिर से नियमित करने के लिए आपको न्यूनतम राशि के साथ-साथ 50 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. जानकारी के लिए आपको बता दे की आप एसएसवाई खाता खोलने की तारीख से 15 साल पूरे होने से पहले डिफॉल्ट अकाउंट को मिनिमम राशि (Minimum deposit money) के साथ जुर्माना भरकर नियमित कर सकते है.
31 मार्च 2022 से पहले मिनिमम अमाउंट जमा करवा दें
Deposit the minimum amount before 31st March 2022 : यदि आपने भी पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) , नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में खाता (Account) खुलवा रखा है और आपने किसी कारणवश अभी तक अपने अकाउंट में न्यूनतम राशि जमा नहीं करवाई है तो आप 31 मार्च 2022 से पहले अपने अकाउंट में न्यूनतम राशि अवश्य जमा करवा दें, ताकि आपका खाता बिना किसी समस्या के एक्टिव रहे और आपको जुर्माना भी न देना पड़े.
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