नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश की बेटियों और महिलाओं के लिए अनेक प्रकार की सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें । केंद्र सरकार (Central government) द्वारा ऐसी ही एक योजना का संचालन किया जा रहा है, जो सिर्फ महिलाओं के लिए है। जी हाँ देश में पहली बार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए “प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना” (PMMVY) चलाई जा रही है।
इस योजना के तहत उन महिलाओं की मदद की जाती है जिनकी आय बहुत कम है। किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार द्वारा उनके खाते में राशि जमा की जाती है। वहीं अब केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं के खाते में 5 हजार रुपये दिए जा रहे हैं।
यह पैसा खाते में 3 चरणों में दिया जाता है। प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी। इसे प्रधान मंत्री गर्भावस्था सहायता योजना के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना का लाभ केवल बेरोजगारों और न्यूनतम आय वाली महिलाओं को ही दिया जाता है। पहली बार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
3 चरणों में मिलेगा योजना का लाभ
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana) का उद्देश्य मां और बच्चे दोनों की अच्छी देखभाल करना है। महिला के नाम पर 3 चरणों में 6 हजार रुपये की राशि दी जाती है। पहले चरण में 1 हजार रुपये, दूसरे और तीसरे चरण में 2 हजार-2 हजार रुपये। यह राशि गर्भधारण से लेकर प्रसव तक महिला के खाते में दी जाती है। इसके अलावा सरकार बच्चे के जन्म के समय अस्पताल को आखिरी 1000 रुपये देती है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना फॉर्म कैसे भरे?
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जानकारी निकटतम आंगनबाडी कार्यकर्ता से प्राप्त की जा सकती है। वहीं, आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट की पासबुक और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
गर्भधारण के 150 दिनों के भीतर फॉर्म 1-ए भरने के लिए 1 हजार रुपये, प्रसव पूर्व जांच के बाद फॉर्म 1-बी भरने पर 2 हजार रुपये और प्रसव के बाद फॉर्म 1-सी भरने पर 2 हजार रुपये और बच्चे का पूरा टीकाकरण।
ये महिलाएं नहीं होंगी PMMVY योजना लिए पात्र :
यदि महिला को गर्भावस्था के बाद तीनों किश्तें मिल गई हैं, जिसके बाद उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो उसे दूसरी गर्भावस्था के लिए इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। यदि एक महिला का गर्भपात हो जाता है, तो वह इस योजना के लिए पात्र होगी यदि वह दूसरे पर गर्भ धारण करती है।