नेशनल (NPS) पेंशन स्कीम एक राष्ट्रीय स्तर योजना है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों के फायदे के लिए खोली गयी थी। जिससे वह जब भी रिटायर हो उन्हें योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। देश में सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 को नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुवात की गयी। परन्तु 2009 में इस योजना को प्राइवेट में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी मान्य कर दिया गया ।
वह कर्मचारी जिसकी उम्र 18 से 60 के बीच है, वह इस योजना का लाभ ले सकते है। कार्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारी अपना अकाउंट NPS द्वारा खुलवा सकते है।CRA द्वारा NPS को चलाया जाता है। पहले इसका पंजीकरण फिजिकल रूप से किया जाता था लेकिन अब इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते है ।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) क्या है ?
आपको बता दें, यदि कोई कर्मचारी अपनी जमा की गयी राशि निकालना चाहता होगा तो वह रिटायर होने से पहले भी अपने जमा किये आधे पैसे यानि 60% निकाल सकता है। और बाकी 40% की धनराशि वह सेवा से निवृत्ति होने के बाद ले सकता है। जो की उसको पेंशन रूप में प्राप्त होगी और इसे आप इन्वेस्टमेंट प्लान भी कह सकते है, जो की आपके भविष्य के लिए बहुत उपयोगी है। सरकार द्वारा इस योजना में शामिल होने के लिए आपको KYC (क्नोव योर कंस्यूमर फॉर्म ) में दिए गए निर्देशों को फॉलो करना होगा।
एनपीएस (NPS) न्यू अपडेट 2023
पेंशन फण्ड (पीएफआरडीए) राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत मिनिमम फिक्स्ड स्कीम को लाने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना के ग्राहकों को कम तय रिटर्न प्रदान किया जाएगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि एमआरएस को विकसित करने के लिए सलाहकार को नियुक्त किया जायेगा ।
नेशनल पेंशन स्कीम का उद्देश्य क्या है ?
भारत सरकार ने इस योजना का आरम्भ देश के उन कर्मचारी लोगो के लिए किया जो की कार्य से रिटायर होने के बाद आराम से अपनी पेंशन योजना का लाभ ले सके। योजना को बनाने का उद्देश्य यही है कि वह INVESTOR को पेंशन दे सके, जिससे वह सभी भविष्य में भी स्वयं से आत्म निर्भर और मजबूत बने रहे और उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतें व समस्याओं का सामना न करना पड़े ।
राष्ट्रीय पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- योजना के माध्यम से लाभार्थी को रिटायर होने के बाद पेंशन दी जाएगी ।
- सब्सक्राइबर POP यानि ऑफलाइन माध्यम से NPS अकाउंट खोल सकते है ।
- अगर कोई भी कर्मचारी स्कीम के तहत मिनिमम इन्वेस्टमेंट राशि को जमा नहीं कर पाता तो उसका NPS अकाउंट FREEZE हो जायेगा। और अकाउंट को दोबारा खुलवाने के लिए उसे 100 रुपये का दंड शुल्क देना होगा ।
- सब्सक्राइबर इनकम टैक्स एक्ट धारा 80C के तहत 50000 तक एक इन्वेस्टमेंट में टैक्स की कटौती की मांग कर सकता है ।
- यदि आप NPS के TIER-1 में पैसे जमा करते है तो आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। वह इनकम टैक्स एक्ट धारा 80C के अंतर्गत ग्रॉस इनकम जो की 1.5 लाख का 10% तक का टैक्स कम करने का क्लेम कर सकता है ।
- अब इस स्कीम के तहत योगदान 14 फीसदी हो चुका है ।
- आवेदक NPS में मिनिमम 6000 रुपये तक का INVESTMENT कर सकता है ।
- अगर किसी भी इन्वेस्टर की 60 साल से पहले मौत हो जाती है तो उसकी जमा राशि उसके बनाये गए नॉमिनी को प्रदान कर दी जाएगी ।
- EKYC फॉर्म के माध्यम से अब समय और पैसे दोनों ही बच पाएंगे। इसके जरिये NPS खाता आसानी से खुल जायेगा ।
NPS में आप 3 तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते है
- इक्विटी
- कॉर्पोरेट बॉन्ड
- सिक्युरिटीज
eNPS में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
जो कर्मचारी प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे है वह ऑफलाइन द्वारा KYC, पैन कार्ड, या बैंक अकाउंट के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते है। सब्सक्राइबर eNPS में स्वयं से रजिस्ट्रेशन कर सकते है, जिससे वह अपना परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर ऑनलाइन माध्यम द्वारा प्राप्त कर सकते है। यह 12 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है जो हर एक व्यक्ति को प्राप्त होता है ।
यदि किसी व्यक्ति का नाम एक जैसे हो इस नंबर द्वारा वह अपने नाम की जांच कर सकता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने NPS खाते में जमा की गयी धनराशि को आसानी से देख सकता है। राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के ग्राहक विभिन्न माध्यमों से PRAN कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
ENPS अकाउंट जिन लोगो का भी पहले से खुल रखा है। वह TIER 2 का अकाउंट भी खोल सकते है। इससे केंद्रीय कर्मचारी के सभी काम आसानी से हो सकेंगे। जब भी आप NPS में अकाउंट खुलवाते है तो आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। ऑनलाइन माध्यम द्वारा रजिस्ट्रेशन हो पायेगा जिससे लिखित कागजी काम कम होगा। कर्मचारी खुद से फॉर्म भर सकेंगे और फॉर्म भरते वक़्त गलतियां कम होंगी ।
नेशनल पेंशन E-KYC की शुरुआत
पेंशन फण्ड रेगुलरिटी एंड डेवेलोपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा E-KYC सर्विस को शुरू किया जा रहा है। जो सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की सभी आवश्यकता को पूरा करना के लिए बनाई गयी है। राजस्व विभाग द्वारा EKYC सेर्विस को स्वीकृति दे दी गयी है। जिससे NPS अकाउंट खोलना और भी आसान हो जायेगा। इसके माध्यम से मिलने वाली प्रोत्साहित धनराशि के लिए अब लाभार्थियों को इधर उधर कार्यालयों में नहीं भटकना होगा क्यूंकि सरकार ने सभी कामों को डिजिटल माध्यम द्वारा शुरू करना चालू कर दिया है। जिससे कागजी करवाई धीरे धीरे कम होती जाएगी ।
रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दस्तावेज
मूल निवास प्रमाण पत्र | आधार कार्ड | मोबाइल नंबर |
10th सर्टिफिकेट | बर्थ सर्टिफिकेट | पहचान पत्र |
पासपोर्ट साइज फोटो | पंजीकरण फॉर्म |
नेशनल पेंशन स्कीम की पात्रता
- इस स्कीम का लाभ पाने के लिए आवेदक देश का नागरिक होना चाहिए ।
- आवेदक की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए ।
- KYC भरने के बाद ही आप इस योजना के पात्र समझे जायेंगे ।
- देश में रह रहे लोग व विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते है ।