मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना 2023: हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना को चलाया जाता है। बता दें की इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार सभी योग्य महिलाओं को अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए 5100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। जिससे महिलाएं आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बन सकें और उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े ।
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना 2023
यह योजना श्रम विभाग द्वारा संचालित की गयी है। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गयी है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को अपना जरूरत का सामान खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत 5100 रूपए की मदद दी जाएगी ।
Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana Details
योजना का नाम | मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने |
संबंधित विभाग | श्रम कल्याण बोर्ड, हरियाणा |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य की श्रमिक महिलाएं |
उद्देश्य | प्रदेश की महिला श्रमिकों का आर्थिक सहायता देना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम |
ऑफिसियल वेबसाइट | hrylabour.gov.in |
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना का उद्देश्य
इस योजना अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। जैसा की हम जानते हैं की श्रमिक महिलाओं को घर के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती हैं। ऐसे में आर्थिक तंगी के कारण उनकी स्वयं की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है। इस बात का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। जिससे महिलाएं इन पैसों से अपनी जरूरतों के लिए दूसरों निर्भर न रहें ।
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के लाभ
- इस योजना (Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana) के अंतरगत प्रदेश की सभी पजीकृत महिला श्रमिकों को 5100 रूपए की धनराशि प्रदान की जाती है , जिससे वो अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरी कर सकें।
- बता दें की ये सहायता राशि उन्हें अपने पंजीकरण को नवीनीकरण करवाने पर ही मिलेगी।
- योजना के अंतर्गत सभी योग्य महिलाओं को का लाभ दिया जाएगा।
- इस योजना से मिलने वाली सहायता से न केवल आवश्यकताओं की पूर्ती कर सकेंगी बल्कि उन्हें इस के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना होगा।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल हरियाणा की महिलाओं को ही दिया जाएगा।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिलाओं को श्रम विभाग में पंजीकृत होना चाहिए।
- योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनके पास नियमित सदस्यता होगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक है की महिला द्वारा पंजीकरण का नवीनीकरण हर साल कराया गया हो।
आवश्यक दस्तावेज
- महिला का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- श्रमिक पंजीकरण व सदस्यता का प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana में आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आप को हरियाणा की श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाना होगा।
- अब आप को होम पेज पर E-Services के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- ड्राप डाउन मेनू से आप को Hry Labour Welfare Board लिंक पर क्लिक करें।
- अब कुछ दिशा निर्देश दिखाई देंगे जिसे आप ध्यान पूर्वक पढ़कर और फिर पेज के अंत में दिए उद्घोषणा पर चेक मार्क कर दें।
- सबमिट पर क्लीक करने के बाद आप को अपने आधार नंबर / फैमिली आईडी की मदद से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन / पंजीकरण करना होगा।
Note: यदि आपका इस पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको नया अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है इसके लिए आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते है..
- यदि आप पहले से पोर्टल पर पजीकृत हैं तो आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं।
- लॉगिन करने के बाद आप को अगले पेज पर Scheme के विकल्प पर क्लिक करना है।
- आप के सामने योजनाएं खुल जाएंगी। जहाँ आपको Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana (View Detail ) का चयन कर लेना है।
- अगले पेज पर आप योजना से जुडी जानकारी मिलेगी साथ ही आप को Undertaking के विकल्प पर क्लीक करना है।
- अब घोषणा पत्र डाउनलोड हो जाएगा। इसका प्रिंट निकाले और पूरा भरें।
- इसके बाद आप को उसी पेज पर आकर नीचे दिए अंडरटेकिंग को Choose File में सेलेक्ट करना है। अंडरटेकिंग अपलोड करने के बाद send otp पर क्लीक करें। और नियत स्थान पर OTP भरें।
- इस के बाद आप apply Scheme के विकल्प पर क्लीक करके सभी जानकारी भर दें।