मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2023: सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं की सहायता करने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती है इसी प्रक्रिया को जारी रखते हुए मध्यप्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रसूति सहायता योजना की शुरूआत की गयी है। 18 साल से ऊपर की गर्भवती महिला योजना का लाभ ले सकती है। योजना के अंतर्गत राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिला को सरकार की तरफ से सहायता हेतु 16000 रुपये की वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी ।
MP Prasuti Sahayata Yojana 2023 Details
योजना का नाम | प्रसूति सहायता योजना 2023 |
योजना की शुरुआत कब हुई | 1 अप्रैल 2018 |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश राज्य की महिलाएं |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिला को सहायता प्रदान करना |
आवेदन का माध्यम | ऑफलाइन माध्यम |
सहायता राशि | 16,000 रुपये |
मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य
योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाली गर्भवती महिलाओ को सरकार द्वारा 16000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। गर्भवस्था के कारण महिला श्रमिक कार्य करने में असमर्थ होती है जिससे की उन्हें आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मुश्किलों का समाना करना पड़ता है। साथ ही गर्भवस्था में महिलाओ को पोषक आधार की जरूरत भी होती है ।
मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2023
- गर्भवती महिला को सरकार की तरफ से सहायता हेतु 16,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी जो की नियमानुसार दो किश्तों में बांटी जाएगी।
- प्रसूति सहायता योजना से मिलने वाली राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है।
- जो महिलाएं मजदूरी करती है लेकिन गर्भवती होने के कारण मजदूरी नहीं कर पाती उन महिलाओं को सरकार उनकी मजदूरी का 50% वेतन डिलीवरी के 3 महीने पहले प्रदान करेगी।
- Parsuti Sahayata yojana के तहत अब गर्भवती महिला डॉक्टर से परामर्श लेकर अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकेंगी।
- जो महिला जननी सुरक्षा योजना की लाभार्थी होंगी वो भी प्रसूति योजना के तहत आवेदन कर सकती है।
- इस योजना का आवेदन केवल मध्यप्रदेश राज्य की श्रमिक और गरीब परिवार की गर्भवती महिलाएं ही कर सकती है।
- यह योजना सभी बीपीएल श्रेणी से संबंधित सभी गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण उपलब्ध करवाने में सहायता प्रदान करेगी।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
- 18 साल से ऊपर की गर्भवती महिला इस योजना का आवेदन कर सकेंगी।
- पंजीकृत असंगठित श्रमिक महिलाएँ भी इसका पात्र समझी जाएँगी।
- मध्यप्रदेश राज्य के मूल-निवासी महिलाएँ इस योजना के योग्य होंगी।
- राज्य में गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यापन करने वाले परिवार की गर्भवती महिलाओं को लाभ दिया जायेगा।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड | पासपोर्ट साइज फोटो | बैंक पासबुक |
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर | बैंक अकाउंट नंबर | वोटर ID कार्ड |
आयु प्रमाण पत्र | श्रमिक पंजीकरण कार्ड | राशन कार्ड |
पैन कार्ड | गर्भावस्था प्रमाण पत्र | मूलनिवास प्रमाण पत्र |
बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र |
प्रसूति सहायता योजना में आवेदन कैसे करें
- प्रसूति सहायता योजना का आवेदन करने के लिए आप सबसे पहले अपने आस-पास के स्वास्थ्य केंद्र या परिवार कल्याण विभाग पर जाएं।
- आपको अपने साथ योजना में आवेदन करने के लिए सभी जरुरी दस्तावेजों को अपने साथ ले जाना होगा।
- अब आप कार्यालय में अधिकारी से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर ले।
- इसके बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकरी को भरना होगा। अब आप फॉर्म में मांगे सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को इसके साथ अटैच कर दें।
- सभी जानकारी को भरने के पश्चात आप एक बार फॉर्म को दोबारा पढ़ ले यदि फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो उसे सुधार ले।
- अब आप फॉर्म को सम्बंधित अधिकारी के पास जमा करवा दें।
- जिसके बाद अधिकारी द्वारा आपके सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा और इसके बाद आपको योजना का लाभ दे दिया जायेगा।