Income Tax Return 2023: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि नजदीक आती जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक़ लास्ट डेट 31 जुलाई निर्धारित की गई है। यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए अब कुछ ही दिन ही शेष बचे हैं । ऐसे में सोशल मीडिया पर अंतिम तारीख को बढ़ाने को लेकर भ्रमित किया जा रहा है । ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ऐसी किसी भी खबर को सिरे से ख़ारिज करते हुए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि वित्त मंत्रालय आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा को बढ़ाने पर कोई विचार नहीं कर रहा है।
बीते साल 5.83 करोड़ आईटीआर हुई
बिजनेस टुडे में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक़ वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि “इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है जिसे बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम सिस्टम में सामान्य स्थिति बहाल करने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल, पोर्टल में कोई गड़बड़ नहीं है और हमारी टीमें इस पर बारीकी से नजर रख रही हैं। इस साल अब तक 2.2 करोड़ रिटर्न दाखिल किए जा चुके है, ये आंकड़ा पिछले साल 2022 की समान अवधि में दाखिल आईटीआर से 20% अधिक है। गौरतलब है कि पिछले साल 31 जुलाई तक लगभग 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे।
ITR के लिए अंतिम तिथि का न करे इंतजार
अगर आप टैक्सपेयर हैं और अब तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो फिर बिना लास्ट डेट का इंतजार किए आज ही इस काम को निपटा लें। ITR जमा करने की अंतिम तारीख़ 31 जुलाई है जिसमें अब कुछ ही दिन बाक़ी बचे है, ऐसे में आपको हिदायत दी जाती है की आप जल्द से जल्द अपनी रिटर्न दाखिल कर दें । देरी होने पर आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
ये है ऑनलाइन ITR फाइलिंग करने का तरीका
- ITR फाइलिंग के लिए सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in पर जाएं.
- इसके बाद होमपेज पर अपनी यूजर ID और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें.
- डैशबोर्ड पर, ई-फाईल > आयकर रिटर्न > ‘आयकर रिटर्न दाखिल करें’ पर क्लिक करें.
- इसके बाद एसेसमेंट ईयर का चयन करें, जैसे कि 2023-24, और ‘कंटीन्यू’ पर क्लिक करें.
- अब आईटीआर फाइलिंग का तरीका चुनें और ऑनलाइन ऑप्शन का चयन करें.
- अब आप अपनी टैक्स आय और TDS कैलकुलेशन के हिसाब से अपना ITR फॉर्म चुनें.
- अपने लिए लागू ITR चुनने के बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पास रखकर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अब स्क्रीन पर कुछ सवाल आएंगे, जो भी आप पर लागू हैं, उसके चेक बॉक्स को मार्क करके कंटीन्यू पर क्लिक कर दें.
- डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, अपनी आय और कटौती का ब्योरा अलग-अलग सेक्शन में दर्ज करें.
- अगर टैक्सलायबिलिटी का मामला है तो, आपके दिए गए ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का संक्षिप्त विवरण दिखेगा.
- कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्सलायबिलिटी बनती है, तो ‘अभी भुगतान करें’ और ‘बाद में भुगतान करें’ का विकल्प चुन सकते हैं.
- अगर कोई टैक्सलायबिलिटी नहीं बनती, तो फिर टैक्स चुकाने के बाद, ‘प्रिव्यू रिटर्न’ पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद ‘प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें’ डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके ‘वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें’ ऑप्शन चुनें.
- प्रिव्यू देखें और ‘रिटर्न जमा करें’ पेज पर, वेरिफाई के लिए आगे बढ़ें.
- रिटर्न को वेरिफाई और ई-सत्यापित करना अनिवार्य है.
- ई-वेरिफाई पेज पर जिस विकल्प का इस्तेमाल कर आप ई-सत्यापन करना चाहते हैं, उसे चुनें और ‘कंटीन्यू’ पर क्लिक करें.
- एक बार जब आप रिटर्न को ई-वेरिफाई करा लेते हैं, तो फार्म के सफलतापूर्व भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है.
- ट्रांजैक्शन ID और एकनॉलेजमेंट नंबर स्क्रीन पर मिलता है, जिससे आप भविष्य में अपने ITR फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, फॉर्म सफलता पूर्वक भरने जाने का मैसेज मिल जाएगा.