Subsidy on Diggi in Rajasthan 2023 : राजस्थान के किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए डिग्गी अनुदान योजना चलाई जा रही है। सरकार द्वारा संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के क्षेत्रफल को बढ़ाना है। यदि आप भी एक किसान है और अपने खेत में फसलों की सिंचाई के लिए खेत में डिग्गी निर्माण करने की सोच रहे है, तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इस पोस्ट में आज हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही डिग्गी अनुदान योजना के बारें में विस्तृत जानकारी प्रदान करने जा रहे है, जिसमें आप जानेंगे की इस योजना का लाभ कौन-कौन उठा सकता है? योजना का फॉर्म कैसे भरें, आवश्यक दस्तावेज, कितना लाभ (सब्सिडी) मिलेगा? आवेदन कहाँ और कैसे करना होगा? अनुदान कब मिलेगा? इत्यादि सभी महत्वपूर्ण जानकारियां Rajasthan Diggi Anudan Yojana के बारें में…
डिग्गी अनुदान योजना का उद्देश्य
राजस्थान की सरकार का किसान डिग्गी योजना को शुरू करने का मुख्य उदेश्य नहरी क्षेत्रों में डिग्गी का निर्माण कर सिंचाई सुविधा को बढ़ाना है। और साथ ही किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के तहत खेत में डिग्गी का निर्माण के लिए किसानों की आर्थिक मदद की जाती है। राजस्थान सरकार द्वारा किसानो को डिग्गी का निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।
कितना अनुदान (Subsidy) मिलता है?
इस योजना में किसान को कम से कम 4 लाख लीटर भराव क्षमता या उससे अधिक भराव क्षमता की पक्की डिग्गी अथवा प्लास्टिक लाइनिंग (तिरपाल) डिग्गी बनाने पर लघु एवं सीमांत किसान को कुल लागत का 85% या अधिकतम 340000/- रुपए जो भी कम हो तथा अन्य किसान को कुल लागत का 75% अथवा अधिकतम 300000/- रुपए जो भी कम हो अनुदान (Subsidy) मिलता है।
क्या है पात्रता
डिग्गी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम 0.5 (आधा) हैक्टेयर सिंचित कृषि भूमि होना आवश्यक है। इसके साथ ही लाभार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
आवेदन कैसे
- कृषक स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड / जनाधार कार्ड , जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो), भूमि प्रमाण-पत्र अथवा नजरिया नक्शा
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- डिग्गी का निर्माण कृषि विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही प्रांरभ करें।
- निर्माण से पहले व बाद में विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
- डिग्गी पर ड्रिप/ फब्बारा सेट की स्थापना अनिवार्य है
- निर्धारित मापदंड के अनुसार डिग्गी निर्माण करने पर अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगा ।
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