Income Tax Budget 2023: पुराने नियमानुसार 2.5 लाख रूपये से ज्यादा की इनकम पर आयकर देने का प्रावधान था, लेकिन अब 2.5 लाख से 5 लाख रूपये इनकम वालो को टैक्स की राशि मे वित्त मंत्रालय की तरफ से सेक्शन 87A मे छूट दी गई है।
नौकरीपेशा को इनकम टैक्स मे छूट के लिये यूनियन बजट का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से 1 फरवरी 2023 को आम बजट पेश किया जायेगा, इस बजट में सबसे ज्यादा उम्मीदें किसानों व नौकरीपेशा को रहेगी। अभी इनकम टैक्स मे 2.5 लाख रूपये तक इनकम तक ही छूट है। मतलब 2.5 लाख रूपये सालाना कमाने वालो को ही किसी तरह का टैक्स नही देना होता।
5 लाख की आय है टैक्स फ्री
Section 87A के तहत दी गई छूट से 2.5 लाख से 5 लाख रूपये तक टैक्सेबल इनकम पर टैक्स रिबेट मिल जाती है, नियमानुसार ढाई लाख से ज्यादा पर टैक्स देने का प्रावधान है। लेकिन ढाई लाख से पांच लाख तक की इनकम पर बनाने वाली टैक्स की राशि पर वित्त मंत्रालय द्वारा सेक्शन 87A के तहत छूट दी जाती है , इस तरह 5 लाख तक की आय टैक्स फ्री हो जाती है अगर आपकी आय 5 लाख से ज्यादा है तो आपको ढाई लाख से ऊपर की पुरी राशि पर टैक्स देना होगा।
आयकर छूट सीमा 5 लाख करने का मांग
पहले की तरह इस बार भी आयकर छूट की सीमा ढाई लाख रूपये से बढ़ाकर पांच लाख करने की मांग की जा रही है। एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ़ इंडिया (ASSOCHAM) की तरफ से सरकार को आयकर छूट को ढाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है, अगर वित्त मंत्री इस मांग को मानती है हो आपको कम टैक्स देना होगा ।
1 फरवरी 2023 को होगा बजट का ऐलान
ASSOCHAM के द्वारा वित्त मंत्रालय को की गई सिफारिश मे कहा गया है कि टैक्स छूट की लिमिट को 2.5 लाख से बढाकर 5 लाख रूपये कर देना चाहिए , जिससे आम जनता के हाथो मे खर्च करने के लिये ज्यादा पैसा होगा हो लोगो मे खरीददारी करने कि क्षमता ज्यादा होगी तो बाजार मे भी तेजी आएगी। अगर वित्त मंत्रालय द्वारा टैक्स मे किसी भी तरह का फ़ैसला लिया जाएगा तो उसका ऐलान वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी 2023 को किया जाएगा।
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