कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद सब्सिडी दी जाती है, लेकिन इसके अलावा किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर जीएसटी भी देना पड़ता है, इसके लिए जीएसटी परिषद् की ओर से अलग-अलग कृषि यंत्रों पर अलग-अलग GST की सीमा तय की गई है। किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर उसी के अनुसार जीएसटी का भुगतान करना होता है ।
इन कृषि यंत्रों पर लगेगा 12 प्रतिशत जीएसटी
जुताई के काम में आने वाली कृषि मशीनरी, हार्वेस्टिंग या थ्रेसिंग मशीनरी, इसमें पुआल या चारा बेलर शामिल है, घास या झाडि़यों को काटने की मशीन, यांत्रिक या तापीय उपकरणों से युक्त अंकुरण संयंत्र सहित अन्य कृषि मशीनरी पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होगा ।
इन कृषि यंत्रों पर लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी
फलों या अन्य कृषि उपज की सफाई, छटाई या ग्रेडिंग की मशीनें, बीज, अनाज या सूखी फलीदार सब्जियों की सफाई, छटाई या ग्रेडिंग की मशीनों पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होगा ।
इन कृषि यंत्रों पर नहीं लगेगा जीएसटी
हाथ या पशुओं की सहायता से चलाए जाने वाले कृषि यंत्र जिसमें कुदाल, फावडे, खुरपी, पिक्स, कुदाली, कांटे और रेक: कुल्हाडी बिल हुक और इसी तरह के काटने के उपकरण, किसी भी प्रकार की दस्ती, कैंचियां सेकेटर्स और प्रूनर्स: घेमला के अलावा कृषि, बागवानी या वानिकी में उपयोग किए जाने वाली दराती, घास काटने का चाकू, हेज काटने वाली कैंचियां, लकड़ी की कीलें और इसी तरह के अन्य कृषि उपकरण पर जीएसटी की दर शून्य है यानि इन उपकरणों की खरीद पर किसी प्रकार का जीएसटी नहीं देना होगा ।
ट्रैक्टर खरीदने पर कितना लगेगा जीएसटी
ट्रैक्टर और इसके पार्ट्स पर 12 से लेकर 18 प्रतिशत तक की दर से जीएसटी लगती है। यदि किसान 5 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीदता है पर उसे 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी देनी होगी। इस तरह किसान को 5 लाख रुपए के ट्रैक्टर पर 60,000 रुपए की जीएसटी देनी होती है। वहीं ट्रैक्टर के पार्ट्स की खरीद पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगती है ।
कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार से कितनी मिलती है सब्सिडी
कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। यदि बात करें मध्यप्रदेश सरकार की तो मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से किसानों को ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर 20 से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। वहीं यूपी में किसान को ट्रैक्टर की खरीदने के लिए एक लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है ।