बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना: यह तो हम सबको पता है कि एक दिव्यांग व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक समस्या उनके विवाह के समय भी आती है। अब दिव्यांग की इसी समस्या को हल करने के लिए बिहार सरकार द्वारा दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के प्रत्येक दिव्यांग महिला और पुरुष को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।
Contents
Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana Highlights
आर्टिकल का नाम | बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना |
किसने शुरुआत की | मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा |
लाभार्थी | बिहार राज्य के दिव्यांग नागरिक |
लाभ | 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता |
उद्देश्य | दिव्यांग नागरिक का विवाह करने के लिए |
राज्य | बिहार राज्य |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन माध्यम |
Bihar Divyang Vivah Protsahan yojana का लाभ
- बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना से प्राप्त धनराशि की सहायता से राज्य के दिव्यांग नागरिको को विवाह करने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी।
- राज्य के दिव्यांग महिला और पुरुष को इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपये दिए जायेगे।
- बिहार सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि को सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से भेज दिए जायेगे।
- Bihar Divyang Vivah Protsahan yojana के अंतर्गत लाभार्थी को विवाह के 2 वर्ष के अंदर ही धनराशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का मुख्य उद्देस्य दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता देकर उनको आत्मनिर्भर बनाना व उनका विकास करना है।
- इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना के अंतर्गत केवल दिव्यांग व्यक्ति ही आवेदन कर सकते है।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए व्यक्ति का 40% से अधिक दिव्यांग होना अनिवार्य है।
- दिव्यांग महिला और पुरुष का अपने नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए।
- यदि दिव्यांग व्यक्ति की दूसरी व तीसरी शादी है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज
- पति-पत्नी का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- शादी का कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- शादी के समय की फोटो
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको योजना में आवेदन करने के लिए अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के ऑफिस में जाना होगा।
- कार्यालय में जाकर आपको बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त होना है।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद उस फॉर्म को भर देना है।
- सभी जानकारी को सही से भर देने के बाद फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर लेना है।
- ऐसा करने के बाद आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों को सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अधिकारी को दे देना है।
- इसके बाद अधिकारियों द्वारा आपके फॉर्म की जांच की जाएगी।
- आवेदन फॉर्म verify होने के बाद सब कुछ सही रहा है, तो राज्य सरकार द्वारा व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जायेगे।
- इस प्रक्रिया के माध्यम से दिव्यांग नागरिक को इस योजना का लाभ मिले पायेगा।
Join Our WhatsApp Group
Join Now