मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2023: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana की शुरुआत 30 अक्टूबर 2021 को की गई थी। जिससे राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। इसमें राज्य में जिनके पास रहने के लिए न ही अपना घर नहीं है, ऐसे सभी परिवारों को योजना के तहत निःशुल्क प्लॉट की सुविधा प्रदान की जाएगी ।
Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2023
योजना का नाम | मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना |
किसने शुरू की | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन माध्यम |
लाभार्थी | राज्य के भूमिहीन नागरिक |
उद्देश्य | भूमिहीन परिवारों को मुफ्त प्लॉट की सुविधा प्रदान करना |
योजना की श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
ऑफिसियल वेबसाइट | saara.mp.gov.in |
एमपी आवासीय भू-अधिकार योजना के लाभ
- इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के गरीब परिवारों को निःशुल्क भू-खंड की सुविधा दी जाएगी।
- इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले आबादी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थी परिवारों को प्लॉट की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
- राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर निर्धन परिवार प्रतिष्ठापूर्वक जीवन यापन कर सकेंगे।
- योजना के तहत मिलने वाले आवासीय भू-खंड का आकार 60 वर्गमीटर होगा।
- इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले प्लाट पर भवन निर्माण के लिए लाभार्थियों को बैंक से ऋण की सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी।
- भू-अधिकार योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को दिए गए प्लॉट पर किसी तरह के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2023 का उद्देश्य
इस योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को जीवन यापन के लिए मुलभूत आवश्यक्ताओं में से एक खुद के आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए निःशुल्क भू-खंड की सुविधा प्रदान करना है। इससे वे भी बिना किसी आर्थिक समस्या के निःशुल्क अपने ही क्षेत्र में सरकार द्वारा दिए जा रहे प्लॉट की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। इससे उनके जीवन के स्तर में भी सुधार होगा।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता (Eligibility)
- योजना में मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदन के पात्र माने जाएँगे।
- राज्य के वह निर्धन व भूमिहीन परिवार जिनके पास ना ही अपना घर है और ना ही भू-खंड वह सभी योजना में आवेदन के पात्र होंगे।
- आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत वह परिवार जिनके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, वह योजना में आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- राज्य के उन्ही नागरिकों को योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा, जिनके द्वारा योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी की गई हो।
- योजना में ऐसे परिवार जिनके सदस्य सरकारी नौकरी में सेवारत हैं वह आयकरदाता है वह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
आवेदक का आधार कार्ड | समग्र आईडी |
मतदाता पहचान पत्र | राशन कार्ड |
मूल निवास प्रमाण पत्र | जाति प्रमाण पत्र |
आय प्रमाण पत्र | मोबाइल नंबर |
पासपोर्ट साइज फोटो |
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में आवेदन कैसे करें
- आवेदक करने के लिए सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट (saara.mp.gov.in) पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें Apply पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ आपको दिए गए निर्देशों को पढ़कर आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
- पूरी जानकारी भरने के बाद Submit के बटन पर क्लिक कर देना होगा। इस तरह योजना में आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।