मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2023: राजस्थान सरकार राज्य के पढ़ाई में बेहतर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए 6 जून 2021 को एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम अनुप्रति कोचिंग योजना है इस योजना के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता पर्दान की जाएगी योजना में 30 हजार छात्रों का मेरिट के द्वारा चयन किया जायेगा जिसके बाद सूचि में नाम आने छात्रों को कोचिंग करने का अवसर दिया जाएगा ।
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मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2023
योजना का नाम | राजस्थान अनुप्रति कोचिंग योजना |
संचालित | राजस्थान सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राजस्थान राज्य छात्र |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन माध्यम |
उद्देश्य | प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सहायता प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | sje.rajasthan.gov.in |
CM Anuprati Coaching Yojana Seats
Exam | All Seats |
एसआई और समकक्ष | 2,400 |
IAS | 600 |
RAS | 1,500 |
कांस्टेबल परीक्षा | 2,400 |
इंजीनियरिंग/मेडिकल प्रवेश परीक्षा | 12,000 |
पटवारी, कनिष्ठ सहायक और समकक्ष | 3,600 |
क्लैट परीक्षा | 2,100 |
REET | 4,500 |
CSEET | 300 |
CAFC | 300 |
CMFAC | 300 |
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की विशेषताएं
- Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana का कार्यान्वन के लिए नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग होगा।
- योजना के अंतर्गर लाभार्थी को एक वर्ष तक लाभ दिया जायगा।
- मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की आज्ञा मिलने के बाद सरकार इसके परिचालन के लिए दिशा-निर्देश की घोषणा करेगी।
- पुरानी योजना का लाभ सिर्फ दो छात्रों को मिलेगा जो वर्तमान में कोचिंग ले रहे हो।
- यदि लाभार्थी किसी अन्य नगर के संस्थान में कोचिंग करता हो तो छात्र को 40 हज़ार रुपए प्रति वर्ष दिए जाएगी।
- आवेदकों की आधारभूत सूचनाएँ जैसे नाम, जाति, लिंग, आयु, माता-पिता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर एवं परिवार की आय का विवरण जनाधार वेबपोर्टल से प्राप्त की जाएगी।
- आवेदक का शैक्षिक रिकॉर्ड और जनाधार वेबपोर्टल पर के डेटा में अनियमितता होने पर प्रमाण पत्रों के आधार पर जनाधार वेबपोर्टल पर ही परिवर्तन करना अनिवार्य होगा।
- कोचिंग संस्थानों के द्वारा प्रस्ताव और छात्र आवेदकों द्वारा sso पोर्टल पर ही विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन किये जाएंगे।
सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना के लाभ
- योजना के अंतर्गत चुने जाने वाले लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष 5-5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं में अकादमिक पाठ्यक्रम के लिए और विश्वविद्यालय में अंतिम 2 वर्ष में रोज़गारपरक कोचिंग संस्थानों से तैयारी करायी जाती हैं।
- योजना को सीएम के द्वारा वर्ष 2021 में राज्य के वंचित समुदाय के बच्चों को ध्यान में रखकर की गयी थी।
- राज्य में रहने वाले निर्धन परिवारों के बच्चो के जीवन के लिए एक स्वर्णिम अवसर हैं जिससे वे अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं।
- योजना की रुपरेखा को राज्य सरकार ने तैयार किया हैं और योजना को अनुसूचित जाति/ जनजाति, विशेष बीसी/ ओबीसी आदि वर्गों से सम्बंधित छात्रों की स्थिति को देखते हुए कार्यान्वित किया गया हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
- आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय आठ लाख से अधिक ना हो।
- आवेदक राजस्थान पीएससी द्वारा आयोजित राज्य और अधीनस्थ सेवा की परीक्षा से नौकरी पर न हो।
- आवेदक एससी, एसटी, ओबीसी, विशेष बीसी, और सामान्य वर्ग का बीपीएल परिवार से हो।
- आवेदक ने प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण किया हो और प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करके सूची में आने वाले संस्थानों में प्रवेश ले चूका हो।
- राजकीय इंजीनियरिंग अथवा मेडिकल में प्रवेश के लिए छात्र के 12th में 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
- मैट्रिक स्तर 11 तक राज्य कर्मचारियों के बच्चे योजना के लिए पात्र होंगे। यद्यपि अभिभावकों को बोर्ड/निगम/कार्यरत वेतन भोगी में कार्यरत होने पर विभागाध्यक्ष कार्यालय नियोक्ता से आय प्रमाण पत्र लाना होगा।
योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड | शपथ पत्र |
मूल निवास प्रमाण पत्र | आय का प्रमाण पत्र |
जाति प्रमाण पत्र | बीपीएल प्रमाण पत्र |
मोबाइल नंबर | ईमेल आईडी |
पासपोर्ट साइज फोटो | प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रमाण पत्र |
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन कैसे करें..
- सर्वप्रथम आवदेक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in/schemes/EduDev.html ओपन करनी होगी।
- वेबसाइट के होम पेज पर “अनुप्रित स्कीम” विकल्प को चुने।
- आपको एक नए विंडो में योजना से सम्बंधित विभिन्न जानकारी मिलेगी और पेज के नीचे के भाग में “आईएएस, आरएएस के लिए आवेदन प्रारूप” विकल्प को चुनना होगा।
- आपको एक नए टैब में आवेदन प्रपत्र प्राप्त होगा।
- प्रारूप का प्रिंट ले कर सभी जानकारियाँ भर दें और सभी सम्बंधित प्रमाण पत्र संलग्न करके अपने ज़िले के संभागीय जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा करें।
- छात्र को अपना आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने के तीन महीने के भीतर जमा करना होगा।
- इन चरणों के माध्यम से आप अपना आवेदन सही प्रकार से कर सकेंगे।
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