मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2023: उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए एक योजना की शुरुआत की है। जिसका नाम UP Kisan Sarvhit Bima Yojana है. इस योजना के अंतर्गत सभी किसानों को दुर्घटना होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इतना ही नहीं यदि किसान विकलांग होते हैं तो भी उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के माध्यम से किसानों को 2.50 लाख रूपए से लेकर 5 लाख रूपए तक का बीमा कवर मिलेगा ।
UP Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2023
योजना का नाम | यूपी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसान |
उद्देश्य | किसानों को दुर्घटना बीमा उपलब्ध करना |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम |
ऑफिसियल वेबसाइट | balrampur.nic.in |
यूपी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2023 का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश किसान दुर्घटना बीमा योजना 2023 का उद्देश्य राज्य के किसानों को दुर्घटना के समय बीमा देना है। किसानों की आर्थिक स्थिति सामान्य तौर पर इतनी अच्छी नहीं होती की वो दुर्घटना जैसी गंभीर परिस्थितियों में बिना परेशानियों के अपना इलाज का खर्चा उठा सकें। उन पर किसी प्रकार का आर्थिक दबाव न पड़े, इसलिए सरकार ने इस योजना के माध्यम से किसानों की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया ।
किसान दुर्घटना बीमा योजना 2023 के लाभ
- यूपी किसान बीमा योजना के अंतर्गत सभी किसानों को प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना होने पर मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।
- इसमें 2.50 लाख रूपए से 5 लाख रूपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- UP Kisan Sarvhit Bima Yojana में लाभ लेने के लिए 56 निजी अस्पतालों, एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।
- किसान सर्वहित बीमा योजना में किसानों को अपना पंजीकरण करवाना होगा जिस के बाद उन्हें बीमा क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा।
- किसान के विकलांग होने पर उन्हें विशेष चिकत्सा के अंतर्गत 1 लाख रूपए तक का कृतिम अंग प्रत्यारोपित किये जाने का प्रावधान है।
- किसान की मृत्यु होने पर ये बीमा राशि उसके परिवार को प्रदान की जाएगी।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड | आय प्रमाण पत्र |
पहचान पत्र | आयु प्रमाण पत्र |
राशन कार्ड | मूल निवास प्रमाण पत्र |
विकलांग प्रमाण पत्र (अगर हो तो) | मृत्यु होने पर डेथ सर्टिफिकेट |
बैंक खाता पास बुक | परिवार रजिस्टर कॉपी |
मोबाइल नंबर | पासपोर्ट साइज फोटो |
योजना के लिए पात्रता
- आवेदक किसान उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान की वार्षिक पारिवारिक आय 75,000 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले आवेदक किसान को ऑफिसियल वेबसाइट (balrampur.nic.in) पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको विवरण देखें के विकल्प पर क्लीक करना होगा।
- आपके सामने योजना का Application Form खुलेगा, उसे को डाउनलोड करके आवेदन करना होगा ।
- अब आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारी भरें। इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज भी साथ में अटेच करें।
- और अब आप इसे संबंधित कार्यालय में जमा करवा सकते है।