प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: देश में बहुत से ऐसे परिवार है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनके परिवार के सबसे बड़े सदस्य की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है। ऐसे लोगों के परिवार वालों का कोई सहारा नहीं होता और उनकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक ख़राब हो जाती है, इसी समस्या को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को शुरू किया गया। यह योजना 8 मई 2015 को आरम्भ की गयी। योजना के माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों के भविष्य और उनके परिवार वालों की सहायता प्रदान करना है ।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना बीमा कराने पर किसी भी प्रकार के सड़क हादसे या अन्य हादसे के कारण हुई मृत्यु के कारण नॉमिनी को 2 लाख रुपये प्रदान किये जायेंगे और इसके साथ-साथ अगर पॉलिसीधारक पूरी तरह से अपंग हो जाता है तो तब भी उन्हें बीमा कंपनी द्वारा 2 लाख रुपये दिए जायेंगे और यदि आंशिक रूप (एक हाथ, पैर) से दिव्यांग होता है तो उसे 1 लाख रुपये दिए जायेंगे। आवेदक इस योजना का आवेदन ऑफलाइन माध्यम से कर सकता है और इसका लाभ प्राप्त कर सकता है।
PMSBY का उद्देश्य
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उदेश्य यह है कि देश में ऐसे नागरिक है जो कमजोर वर्ग से संबंध रखते है। जिनके पास बीमा कराने तक के लिए पैसे नहीं हो पाते और कभी गरीब परिवार के सड़क हादसे हादसे या अन्य हादसे में मृत्यु होती है या वो व्यक्ति हादसे की वजह से पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है तो ऐसे स्थिति में वह लोग कुछ भी नहीं कर पाते और उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरी बन जाती है ।
यदि वह भी बीमा कंपनी में जाकर सुरक्षा का बीमा करवाना चाहते है तो वह Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के तहत सालाना 12 रुपये तक बीमा का भुगतान करवा सकते है। जिससे भविष्य में पॉलिसीधारक की दुर्घटना होती है तो बैंक नॉमिनी को बीमा कवर दिया जायेगा ।
PMSBY के लाभ एवं विषेशताएं
- यदि आवेदक के अन्य किसी खाते से भी दो बार प्रीमियम राशि कटती है तो वह बैंक जाकर इसका शुल्क वापस ले सकते है।
- बैंक व बीमा कंपनी द्वारा हर साल 1 जून को पालिसी का नवीनीकरण किया जाता है।
- सरकार देश में रहने वाले ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को इस योजना को प्रदान करती है।
- ऑनलाइन माध्यम द्वारा आवेदन करने से आवेदक के पैसे और समय दोनों की बचत होगी।
- PMSBY में आवेदक को सालभर में 12 रुपये का भुगतान करना होता है।
- यदि कोई पॉलिसीधारक सुसाइड करता है तो उसे ऐसे में बीमा कवर नहीं मिलेगा।
- यह योजना एक साल यानि 1 जून से अगले साल की 31 मई तक के लिए लागू रहती है इस योजना को जारी रखने के लिए इसका नवीनीकरण होता है।
- आवेदक को एक सहमति पत्र और प्रीमियम राशि को ऑटो डेबिट के ऑप्शन में शामिल करने हेतु सहमति पत्र भी बैंक में जमा करवाना होगा।
- पॉलिसी धारक के पास अपना स्वयं का एक्टिव बचत खाता होना जरुरी है जो की आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
- कमजोर आय वर्ग और गरीब लोगों के लिए यह योजना लाभदायी है।
- यदि पालिसी धारक की मृत्यु होती है तो उसके 45 दिन तक क्लेम नहीं किया जा सकता। 45 दिन के पश्चात क्लेम फॉर्म भरने के पश्चात बीमा कंपनी द्वारा नॉमिनी को 2 लाख तक का बीमा कवर दिया जाता है।
PM सुरक्षा योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता
- आवेदक भारत देश का स्थायी निवासी होना जरुरी है।
- लाभार्थी के पास स्वयं का सेविंग बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
- PMSBY के तहत जिस आवेदक की उम्र 18 से लेकर 70 साल होनी चाहिए।
- आवेदक को आवेदन फॉर्म भरते समय ऑटो-डेबिट के ऑप्शन को टिक करना होगा जिससे आपके हर साल बैंक खाते से प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा हो सके।
योजन में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड | वोटर ID कार्ड | पैन कार्ड |
बैंक पासबुक | आय प्रमाण पत्र | आयु प्रमाणपत्र |
मोबाइल नंबर | पासपोर्ट साइज फोटो |
PMSBY योजना पॉलिसी समाप्त
- आवेदक योजना का लाभ 70 साल की उम्र तक उठा सकता है। अगर लाभार्थी की उम्र 70 साल व उससे ज्यादा हो गयी होगी तो बीमा कंपनी द्वारा इस योजना को समाप्त कर दिया जायेगा।
- यदि आवेदक ने बैंक खाता बंद कर दिया होगा तो इस स्थिति में भी योजना खत्म हो जाएगी।
- अगर आवेदक ने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया होगा या पर्मियम का भुगतान करने के लिए आवेदक के खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा तो पॉलिसीधारक का अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जायेगा।
- अगर पॉलिसीधारक की पॉलिसी किसी कारण बंद होती है तो वह 45 दिन के अंदर उसका भुगतान करके खोल सकते है।
- यदि आवेदक की आयु 55 साल हो गयी है और उसका नवीनीकरण नहीं हुआ होगा तो पॉलिसी को खत्म कर दिया जायेगा।
बैलेंस मेन्टेन्स करने का मैसेज भेजेगा बैंक
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सालाना 12 रूपये का प्रीमियम बैंक द्वारा हर महीने ऑटो-डेबिट कर दिया जायेगा जिससे आप इसका लाभ पा सकते है। पॉलिसी धारक की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा बनाये गए सदस्य को 2 लाख रूपये तक का बीमा कवर मिलेगा। आवेदकों को इन पॉलिसी को लेने के लिए तथा समय से बीमा किश्त का भुगतान करने के लिए बैंक द्वारा SMS और ईमेल भेजे जायेंगे।
मेडिकल टेस्ट की जरुरत नहीं
जिस किसी आवेदक की उम्र 18 से 50 साल तक होगी वह नागरिक पॉलिसी ले सकते है। पॉलिसीधारक को पालिसी खरीदने के लिए किसी भी मेडिकल टेस्ट करवाने की जरुरत नहीं होगी। पॉलिसी की मेचोरिटी बीमा कंपनी द्वारा 55 साल निर्धारित की गयी है।
इस तरह मिलेगा क्लेम
बीमाधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को बैंक जाकर व बीमा कार्यालय जाकर फॉर्म को भरना होगा। इसके साथ साथ उसे पॉलिसीधारक के मृत्यु का प्रमाणपत्र भी वही जमा करवाना होगा जहाँ बीमाधारक का बचत खाता होगा। बैंक अधिकारी द्वारा नॉमिनी को बीमा कवर की राशि उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- PM सुरक्षा बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले जन सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- आपको होम पेज पर आप फॉर्म्स के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- यहाँ आपके सामने 3 ऑप्शन खुल कर आएंगे। आपको यहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही नए पेज पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म और क्लेम फॉर्म के ऑप्शन खुल जायेंगे, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है।
- अब आवेदक PMSBY एप्लीकेशन फॉर्म पीडीऍफ़ को अपने अनुसार हिंदी व इंग्लिश या अन्य भाषा में डाउनलोड कर लें।
- डाउनलोड करने के पश्चात पीडीऍफ़ फॉर्म का प्रिंट निकाल ले।
- अब आवेदक फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकरी जैसे: एजेंसी का नाम, बचत खाता अकाउंट नंबर, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, जन्मतिथि, ईमेल ID, नॉमिनी व्यक्ति का नाम आदि को भर दें।
- इसके बाद आप फॉर्म में माँगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच कर दें।
- सभी जानकारी भरने के पश्चात आपको फॉर्म को बैंक में जाकर जमा करवा देना होगा। आवेदक ध्यान रखे आपको फॉर्म वही जमा करवाना होगा जिस बैंक में आपका बचत खाता होगा।