Diggy Construction Subsidy: किसानों को खुशखबरी देते हुए राजस्थान सरकार ने एक मुहीम की शुरुआत की है, जिसमें किसानों द्वारा पानी के संग्रहण के लिए डिग्गी का निर्माण करवाने पर 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। जिससे किसान पानी का संग्रहण करके नहरों की बंदी होने पर भी जरूरत के हिसाब से खेतों की सिंचाई कर सके। इस सब्सिडी का लाभ राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के 1900 किसानों को दिया जाएगा ।
डिग्गी निर्माण पर सब्सिडी देने के उद्देश्य
राज्य सरकार की ओर से किसानों को डिग्गी निर्माण करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि आयुक्तालय राजस्थान की ओर से वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन चलाया रहा है। इसके तहत मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का संचालन किया जा रहा है ।
राजस्थान कृषि विभाग श्रीगंगानगर के संयुक्त निदेशक कृषि डॉ. जीआर मटोरिया ने बताया कि डिग्गी निर्माण के लक्ष्य जो 1555 था जिसे बढ़ाकर 1900 कर दिया है। नहरी जल के संरक्षण और इसका कुशलतापूर्वक उपयोग के लिए किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है ।
डिग्गी निर्माण पर मिलेगी 85 प्रतिशत तक सब्सिडी
राज्य सरकार की ओर से किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए अधिकतम 3.40 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इसमें लघु व सीमांत किसानों को लागत का 85 प्रतिशत या अधिकतम 3,40,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसमें लघु एवं सीमांत किसानों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान की राशि शामिल है ।
वहीं, अन्य किसानों को 75 प्रतिशत या अधिकतम 3,00,000 रुपए जो भी कम हो सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी डिग्गी निर्माण की लागत पर दी जाएगी। किसानों को यह अनुदान न्यूनतम 4 लाख लीटर भराव क्षमता एवं इससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी अथवा प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी के निर्माण पर दिया जाएगा ।
योजना का लाभ और पात्रता
- किसान राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए ।
- नहरी क्षेत्र के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास न्यूनतम आधा हैक्टेयर यानि 2 बीघा सिंचित खेती योग्य भूमि होनी जरूरी है।
- डिग्गी निर्माण के साथ किसानों को स्प्रिंकलर/ड्रिप/माइक्रो स्प्रिंकलर संयंत्र स्थापित किया जाना अनिवार्य है।
आवेदन हेतु किन आवश्यक दस्तावेज (documents)
- किसान का जन-आधार कार्ड
- नवीनतम जमाबंदी
- जिस खसरे में डिग्गी बननी हे उसका राजस्व विभाग द्वारा जारी नक्शा
- लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी में पंजीयन
डिग्गी निर्माण पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें..
डिग्गी निर्माण पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर अथवा स्वयं के स्तर पर राज किसान साथी पोर्टल पर जन-आधार नंबर के जरिये आवेदन कर सकते हैं।
यदि आवेदन पत्र की ऑनलाइन जांच के समय यदि को कमी पाई जाती है तो आवेदक को उसके मोबाइल नंबर पर इसका एसएमएस भेजा जाएगा। आवेदक 15 दिन के अंदर राज किसान पोर्टल पर कमी की पूर्ति कर सकता है। इसके बाद आवेदन को निरस्त माना जाएगा।