Gyanvapi Case Update Today : वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) मामले में अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और विवाद से जुड़ी अन्य सभी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इस दौरान इलाहाबाद हाइकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज कर दी है । अपने फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1991 के मुकदमें के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही वाराणसी कोर्ट को 6 महीने में सुनवाई पूरा करने का आदेश दिया।
इलाहाबाद HC के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि जिन 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, उनमें से तीन याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए मुकदमें की पोषणीयता से जुड़ी हैं, जबकि बाकी 2 ASI (Archaeological Survey of India) के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दी गई चुनौती याचिका हैं।
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेच ने याचिकाकर्ता अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और प्रतिवादी मंदिर पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है। रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि वर्ष 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूल वाद पोषणीय (सुनवाई योग्य) है और यह पूजा स्थल अधिनियम, 1991 से निषिद्ध नहीं है।
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने आठ दिसंबर को याचिकाकर्ता अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और प्रतिवादी मंदिर पक्ष की दलीलें सुनने के बाद चौथी बार अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ये याचिकाएं ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (Sunni Central Waqf Board) द्वारा दायर की गई थीं। इन याचिकाओं में वाराणसी की अदालत के 8 अप्रैल 2021 को दी गई उस व्यवस्था को भी चुनौती दी गई थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया गया था।