Rajasthan Fasal Bima Yojana: राजस्थान सरकार किसानों के उत्थान के लिए एक के बाद एक योजना ला रही है। इसी कड़ी में एक योजना है राजस्थान फसल बीमा योजना। इसके तहत किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं. इससे फसल खराब होने पर किसान 17000 प्रति एकड़ तक का मुआवजा पा सकते हैं. इससे किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर नुक्सान नहीं उठाना पड़ेगा।
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इसको फसल मुआवजा योजना के नाम से भी जाना जा रहा है। अगर आपकी फसल में 33 प्रतिशत से अधिक का नुक्सान है तो आप तुरंत कृषि विभाग में शिकायत दर्ज करवाएं। इसके बाद कृषि विभाग के अधिकारी वह का निरिक्षण करेंगे। अगर निरिक्षण के दौरान ३३ प्रतिशत से ज्यादा का नुक्सान पाया जाता है तो आपको 17000 रूपए का मुआवजा दिया जायेगा।
किसको कितना मुआवजा मिलेगा?
Fasal Bima Claim :फसल अगर किसी भी प्रकृतिक आपदा जैसे कि ओलावृष्टि, अधिक बारिश, सूखा, आंधी, तूफ़ान इत्यादि तो नुक्सान को मुआवजे की श्रेणी के अंदर माना जायेगा। मुआवजे के लिए जमीन को दो भागों में बांटा गया है।
- सिंचित क्षेत्र : सिंचित क्षेत्र वो है जहा सिंचाई की व्यवस्था है. इन क्षेत्रों में 17000 रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि मिलेगी।
- असिंचित क्षेत्र : असिंचित क्षेत्र के किसानों को 8500 रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा।
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कैसे आवेदन करें ?
Rajasthan Fasal Bima Yojana List : इस योजना का लाभ उठाने के लिए फसल की बुआई से 14 दिनों के अंदर कृषि विभाग में बिजाई की पूर्ण जानकारी देनी होगी।इसके साथ ही अगर फसल खराब होती है तो फसल खराब होने के 72 घंटे के अंदर कृषि विभाग को सुचना देनी होगी। इसके बाद कृषि विभाग के अधिकारी उस क्षेत्र के खेतों का निरिक्षण करेंगे। अगर नुक्सान 33 प्रतिशत से अधिक पाया जाता है तो वह के किसानों को उचित मुआवजा दिया जायेगा। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी:-
- बीमा योजना का आवेदन फॉर्म
- किसान की जमीन के कागजात
- जो फसल बोई है उसका विवरण
- बीमा पालिसी के कागजात
किसान DMIS पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. या फिर आप ई – मित्र से भी आवेदन करवा सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे कि बीमा का आवेदन बिजाई के 14 दिन के अंदर ही करें।
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