राजस्थान किसान अलर्ट: राजस्थान में बीते 3 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने अधिकांश जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया। कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को सरसों गेहूं और चने की फसलों में नुकसान हुआ है। ऐसे में पीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कराने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपने भी पीएम फसल बीमा के तहत राज्य में कार्यरत बीमा कंपनियों से अपनी फसलों का बीमा करवा रखा है, तो आपको बीमा कंपनियों द्वारा जारी किए हेल्पलाइन नंबर पर फसल नुक़सान की 72 घंटे के अंदर सूचना देनी होगी। ताकि फसल नुक़सान का मौका-मुआयना समय पर करवाकर किसानों के फसल बीमा क्लेम का निस्तारण किया जा सके।
क्या कहते हैं अधिकारी?
कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि बीमित फसल को ओलावृष्टि या जलभराव के कारण नुकसान होने पर घटना के 72 घंटे के अंदर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को इसके बारे में सूचित करना आवश्यक है। राज्य में कार्यरत बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऎप के माध्यम से दी जा सकती है। इसके अलावा प्रभावित बीमित किसान जिलों में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय अथवा संबंधित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं। फसल को हुए नुकसान की सूचना नहीं देने वाले किसान समय पर सूचना दर्ज कराएं ताकि योजना के प्रावधानों के मुताबिक बीमा लाभ दिया जा सके।
ये है राजस्थान में फसल बीमा कंपनियों के टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर
कृषि आयुक्त कानाराम ने सभी जिलों के संयुक्त निदेशको को निर्देशित किया कि समस्त प्रभावित बीमित फसल की सूचना किसानों द्वारा दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने राज्य में कार्यरत बीमा कम्पनी के टोल फ्री नंबर की जानकारी भी प्रदान की। राजस्थान फसल बीमा इंश्योरेंस कंपनी लिस्ट जिलेवार सूची और उनके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर..
Rajasthan Fasal Bima Company Toll Free Number List:-
फसल बीमा कंपनी | राजस्थान के जिले | पीएम फसल बीमा योजना क्लेम हेल्पलाइन नंबर |
एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड | बारां, धौलपुर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, झुंझुनू, करौली, उदयपुर | 18004196116 |
एसबीआई जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड | चुरू, भीलवाड़ा, राजसमंद, दौसा, झालावाड़, श्रीगंगानंगर एवं अलवर | 18002091111 |
रिलायंस जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड | बांसवाड़ा, नागौर, भरतपुर, जयपुर, पाली एवं प्रतापगढ़ | 18001024088 |
बजाज अलायन्ज जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड | अजमेर, जालौर, सवाई माधोपुर एवं कोटा | 18002095959 |
फ्यूचर जनरली इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड | बूंदी, डूंगरपुर एवं जोधपुर | 18002664141 |
एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड | जैसलमेर, सीकर एवं टोंक | 18002660700 |
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड | बीकानेर, चित्तौडगढ़ एवं सिरोही | 18002005142 |
फसल कटाई के बाद फसल ख़राब होने पर भी है मुआवजे का प्रावधान
जानकारी के लिए आपको बता दें की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- Crop Insurance) के तहत फसल कटाई के बाद बारिश इत्यादि से फसल खराब होने पर मुआवजे का प्रावधान है।
खेतों में कटाई के बाद सूखने के लिए रखी गई फसलें बारिश के चलते खराब हो गई है। ऐसे में किसान अपनी कटी हुई खराब फसल के मुआवजे के लिए बीमा कंपनी से अपील कर सकते हैं।
इसे भी पढ़े : राजस्थान में ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों किसानों को भारी नुकसान, 22 मार्च तक मौसम खराब रहने की संभावना