Ola Uber Rapido Bike Taxi Services Banned In Delhi: दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने रविवार को एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें ओला, ऊबर और रैपिडो बाइक टैक्सी की सर्विस पर बैन लगा दिया है इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति नियमों के खिलाफ जाता है तो उसपर भारी जुर्माने की घोषणा भी की गई है। नोटिस में यह साफ साफ कहा गया है कि यदि पाबंदी के बाद भी कोई बाइक टैक्सी रोड पर चलती मिलती है, तो उसका चालान काटा जाएगा ।
Ola Uber Rapido Bike Taxi Services Banned In Delhi
प्राइवेट बाइक टैक्सी को दिल्ली की सड़कों पर बैन किए जाने का पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई बाइक टैक्सी पाबंदी के बाद भी चलाता है, तो उसका चालान काटा जाएगा और लाइसेंस भी रद किया जा सकता है। इस सर्विस से जुड़े तमाम एग्रीगेटर्स को भी चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर बुकिग की तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी ।
पब्लिक नोटिस के अनुसार, नए प्रतिबंध में एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। परिवहन विभाग ने निजी बाइक टैक्सियों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन बताया है। बता दें कि Ola, Uber, Rapido आदि इस तरह की बाइक टैक्सी सर्विस देते हैं ।
नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना
चालान की बात की जाए, तो पहली बार अपराध करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, जबकि दूसरी बार अपराध करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है। इन परिस्थितियों में चालक को तीन महीने के लिए अपना लाइसेंस भी खोना पड़ सकता है ।
जैसा कि नोटिस कहता है कि प्राइवेट बाइक टैक्सी का ऑपरेशन 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधनों का उल्लंघन है, जो यह स्पष्ट कहता है कि एग्रीगेटर वैध लाइसेंस के बिना काम नहीं कर सकते ।
हाल ही में Rapido ने महाराष्ट्र में बाइक, टैक्सी और रिक्शा सेवाओं को रोकने के लिए एग्रीगेटर को मिले बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और राहत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया और तीनों एग्रीगेटर्स (Ola, Uber, Rapido) को राज्य में इस तरह के संचालन को रोकना पड़ा था ।