रिश्वतखोर ग्राम सचिव : हरियाणा के हिसार जिले में कोर्ट ने पंचायती जमीन की शिकायत वापस लेने पर में 30 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गांव किरमारा गांव निवासी दिलबाग तत्कालीन ग्राम सचिव को 4 साल की सजा सुनाई है। ADJ गगनदीप मित्तल ने दोषी को 10 हजार जुर्माना भी लगाया है। गांव सारंगपुर के सरपंच प्रतिनिधि रविंद्र सिंह की शिकायत पर 27 अगस्त 2019 को विजिलेंस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था।
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बार-बार पैसों के लिए कर रहा था फोन
रविंद्र ने बताया था कि उसकी पत्नी इंदू गांव सारंगपुर की सरपंच है।2019 में पंचायती जमीन की नीलामी के समय के रुपए जमा करवाने में उनसे देरी हो गई थी। इस पर आदमपुर BDPO कार्यालय के ग्राम पंचायत सचिव दिलबाग ने उसकी शिकायत DDPO को कर दी थी।बाद में दिलबाग ने इस शिकायत को कैंसिल करवाने की ऐवज में उनसे 30 हजार रुपए की मांग की थी। इसके लिए वह उनके पास बार-बार फोन करके रुपए मांग रहा था व उनके ऊपर पैसे देने के लिए दबाव बना रहा था |
रिश्वतखोर ग्राम सचिव :21 जुलाई को दोषी करार दिया गया
रविंद्र के अनुसार, उसने विजिलेंस को शिकायत दी। विजिलेंस टीम ने रविंद्र को रुपए देकर दिलबाग को देने के लिए कहा और उन्हें सूचित करने के लिए बोला था । दिलबाग ने रविंद्र को रुपए देने के लिए पुष्पा कॉम्प्लेक्स हिसार में बुलाया। वहां पर विजिलेंस की टीम रविंद्र को लेकर पहुंची और जब रविंद्र ने सचिव दिलबाग को 30 हजार रुपए दिए तो इशारा पाकर विजिलेंस टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। दिलबाग को 21 जुलाई 2023 को दोषी करार दिया गया है और 4 साल की सजा सुनाई है।
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