जयपुर : राजस्थान में लगातार बरसात की कमी से गहराते जा रहे जलस्तर से किसानों को गहरे बोरवैल के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, साथ ही कृषि सिंचाई के लिए बिजली सप्लाई भी वक्त पर मिलने की समस्या रहती है. किसानों को रात भर जागकर फसलों की सिंचाई को मजबूर होना पड़ता है. ऐसे में किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही जल हौज निर्माण योजना काफी कारगर है.
राजस्थान जल हौज निर्माण योजना क्या है
इसमें किसान को कम से कम एक लाख लीटर जल भराव क्षमता के हौद का निर्माण कराना होता है. जिसके बाद इसमें सरकार अनुदान देती है. हौद के निर्माण में लगी लागत का 50 % ( लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राज्य मद से देय है) या अधिकतम 75,000 रुपए का अनुदान (subsidy) मिलता है. इसके अलावा 350 रुपए घन मीटर के हिसाब से भी भुगतान होता है. इन तीनों में से जो भी सबसे कम लागत का होगा उस हिसाब से भुगतान होगा.
आप इस योजना का फायदा उठाने के लिए कियोस्क के जरिए आवेदन कर सकते है. योजना से संबंधित कार्यों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक से मिल सकते है. इसके अलावा पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि पर्यवेक्षक के साथ साथ जिला स्तर पर उपनिदेशक उद्यान या उपनिदेशक कृषि विस्तार से भी मिल सकते है.
पात्रता
- कृषकों के नाम पर भूमि का न्यूनतम कृषि योग्य जोत भूमि आधा हैक्टेयर का स्वामित्व हो।
योजना में जरुरी दस्तावेज
- आवेदन के लिए किसान का भामाशाह कार्ड या आधार कार्ड
- जमाबंदी नकल (जमाबंदी नकल 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए)
कैसे करें आवेदन
आवेदन प्रक्रिया :-
किसान सभी दस्तावेजों के साथ पास के ई मित्र या नागरिक सेवा केंद्र पर जा सकता है. वहां से तय प्रारुप भरने के बाद ई-मित्र संचालक वहां से ऑनलाइन आवेदन करेगा. ऑनलाइन आवेदन होने के बाद ई-मित्र से उसकी रसीद मिलेगी. Online Apply होने के बाद किसान को सभी मूल दस्तावेज जिला स्तरीय कृषि कार्यालय में जमा कराने होंगे. ये दस्तावेज किसान खुद जाकर भी जमा करा सकता है और डाक के जरिए भी भेज सकता है. मूल दस्तावेज जमा करने पर उसकी भी किसान को रसीद दी जाएगी. ताकि भविष्य में किसान अपने आवेदन से जुड़ी स्थित को जान सके.
कियोस्क के माध्यम से –
- कृषक नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र/ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
- हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा कराये जाने के साथ रसीद प्राप्त करेगा।
- आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (Scan & Upload) करवायेगा।
स्वयं द्वारा आवेदन –
- आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (Scan & Upload)करेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वयं अथवा डाक के माध्यम से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवायेगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से द्वारा दी जायेगी।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)।
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इस प्रक्रिया का लाभ हमें भी ऊटाना है