EPS Higher Pension News Update: देश के सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी नौकरी करते हैं और पेंशन (Pension News) का फायदा लेना चाहते हैं तो 3 मार्च आप सभी के लिए एक जरूरी तारीख है। सरकार की ओर से पेंशन को लेकर समय-समय अपडेट जारी किया जाता रहा है। EPFO ने अब बताया है कि उच्च भविष्य निधि पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। इस फैसले के मुताबिक, रिटायर्ड कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन देने का प्लान बनाया जा रहा है।
सरकार की तरफ से शुरू हुआ प्रावधान
आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, रिटायर्ड कर्मचारियों को उच्च पेंशन पाने के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए सरकार की तरफ से एक प्रावधान शुरू किया गया है। इसके साथ ही जिन भी कर्मचारियों के आवेदन पहले अस्वीकार किए गए थे। उन सभी के आवेदन पत्र पोर्टल लिंक के जरिए मिलेंगे।
ये कर्मचारी ले सकते हैं ज्यादा पेंशन
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कर्मचारियों को 2 केटेगरी में बांटा गया था, जिन्हे ज्यादा पेंशन पाने के लिए एलिजिबल माना गया था। पहली केटेगरी में उन कर्मचारियों को लिया गया जो 1 सितंबर 2014 से पहले EPS के सदस्य थे, जिन्होंने ईपीएस से ज्यादा पेंशन पाने का विकल्प चुना था। पहले से ज्यादा पेंशन पाने के लिए बेसिक सैलरी से ज्यादा पैसा कटवा रहे थे लेकिन EPFO ने उनकी ज्यादा पेंशन पाने की रिक्वेस्ट को मना कर दिया था।
दूसरी केटेगरी में उन कर्मचारियों को रखा गया जो 1 सितंबर 2014 से EPS के मेंबर थे, लेकिन ज्यादा पेंशन पाने के ऑप्शन को अप्लाई करके लेने में चूक गए। अब सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के मुताबिक ज्यादा पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों के पास ऑप्शन चुनने के लिए 3 मार्च तक का समय बचा है।
EPFO ने लिया फैसला
29 दिसंबर 2022 को EPFO ने हाई कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए अपना उद्घाटन आदेश प्रकाशित किया था, जिसे 4 नवंबर 2022 को प्रदान किया गया है। ईपीएफओ ने बताया है कि जिन भी आवेदकों की याचिका को पहले खारिज कर दिया था उनके पास ज्यादा पेंशन पाने का ऑप्शन था।
कर सकते हैं आवेदन
आपको बता दें पोर्टल में बताया गया है कि निर्णय के पैरा 44 (ix) में निहित निर्देश के अनुपालन में (01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्ति के मामले में), विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन दाखिल करने की एक ऑनलाइन सुविधा एकीकृत पोर्टल सदस्य इंटरफेस पर उपलब्ध है। यानी कर्मचारी विकल्प पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे कर सकते हैं अप्लाई
योग्य EPS मेंबर को नजदीकी लोकल ईपीएफओ ऑफिस जाना होगा और वहां एप्लिकेशन भरनी होगी। साथ ही डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे।
कमिश्ननर के बताए गए तरीके और फॉर्मेट में बताया है उस तरीके एप्लिकेशन देनी होगी।
वैलिडेशन के लिए एप्लिकेशन फॉर्म में पिछले सरकारी नोटिफिकेशन में दिए गए आदेश के अनुसार डिस्क्लेमर शामिल होना चाहिए।
प्रॉविडेंट फंड से पेंशन फंड तक अगर कोई है और उसमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत है तो उस फंड से जमा किया जा सकता है। इसके लिए पेंशनर को एक एप्लिकेशन फॉर्म जमा कर अपनी सहमति देनी होगी।
छूट वाले प्रॉविडेंट फंड ट्रस्ट से पेंशन फंड को फंड ट्रांसफर करने वाले केस में ट्रस्टी को एक अंडरटेकिंग जमा करनी होगी। ये काम एक तय समय के अंदर करना होगा। ऐसे फंड्स के डिपॉजिट के तरीके को लेकर ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी नहीं किया है। अभी इस पर जानकारी आनी बाकी है। इसे भी जाने : 7th Pay Commission: होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज़, DA में बढ़ोतरी का होने जा रहा है ऐलान