क्या आप नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने (Property Purchase) की सोच रहे है, तो आपके सामने नई मुसीबत पैदा हो सकती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्रॉपर्टी खरीदने पर आपको टैक्स चुकाना होता है। इसमें आपको TDS (Tax Deducted at Source) के तौर पर एक फीस देनी होती है। ऐसे में यदि आपका पैन और आधार लिंक (PAN and Aadhaar are not linked) नहीं है तो प्रॉपर्टी खरीदने पर टैक्स के रूप में मोटी रकम पड़ सकती है।
दरअसल, अब तक 50 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की प्रॉपर्टी पर 1% टीडीएस (TDS) देना होता है। अब अगर क्रेता या विक्रेता किसी का भी पैन-आधार लिंक नहीं होगा तो खरीदार को 1% की जगह 20% टीडीएस चुकाना होगा।
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139 AA के प्रावधानों के तहत आयकर रिटर्न में आधार लिंक करना अनिवार्य है। दरअसल, पैन-आधार लिंक कराने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 थी।
ऐसे में अब इनकम टैक्स विभाग 50 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों को नोटिस भेज रहा है। मौजूदा व्यवस्था में भी पैन-आधार लिंक कराया जा सकता है। लेकिन, इसके लिए 1000 रुपए की लेट फीस देकर ही लिंक कराना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे टैक्सपेयर्स का रिफंड प्रोसेस नहीं किया है, जिन्होंने अब तक पैन लिंक नहीं किया है और उनके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है। ऐसे टैक्सपेयर्स को रिफंड तभी जारी किया जाएगा जब 20 फीसदी TDS चुकाया जाएगा।
ऐसे करें अपना पैन-आधार कार्ड लिंक
- सबसे पहले आपको PAN-Aadhaar लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा ।
- यहां आपको ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- उसके बाद अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालना है।
- उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।
- OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
नोट : ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं।